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पिछले पांच सालों में गृह मंत्रालय ने 1083 कर्मचारियों को बर्खास्त कियाः नित्यानंद राय

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उच्च सदन में आयोजित एक बैठक में लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले पांच सालों में 1083 से अधिक कर्मचारियों को गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार और कामकाज में लापरवाही के आधार पर बर्खास्त किया है.

नित्यानंद राय (फाइल फोटो
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Published : Jul 19, 2019, 4:54 PM IST

नई दिल्ली:मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर कारवाई करते हुए पिछले पांच सालों में 1000 से अधिक कर्मचारियों को अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन करने पर गृह मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया हैं.

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उच्च सदन में आयोजित एक बैठक में लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले पांच सालों में 1083 से अधिक कर्मचारियों को गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार करने तथा उनके काम काज के आधार पर बर्खास्त किया है.

जानकारी देते संवाददाता

राय ने कहा कि अधिकतर कर्मचारियों को सार्वजनिक हित में निष्ठा की कमी के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया है.

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवकों के खिलाफ कार्रवाई एक स्थाई प्रक्रिया है . उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू अनुशासनात्मक नियमों के आधार पर सरकार कर्मचारियों को दण्ड देने बर्खास्त करने का अधिकार होता है.

पढ़े- लोकसभा चुनाव में BJP के 74 फीसदी उम्मीदवारों को मिले 50% से अधिक वोट: ADR

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुशासनात्मक नियमों के आधार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्तगी सहित कोई भी जुर्माना लगाने से पहले रक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं.

नई दिल्ली:मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर कारवाई करते हुए पिछले पांच सालों में 1000 से अधिक कर्मचारियों को अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन करने पर गृह मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया हैं.

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उच्च सदन में आयोजित एक बैठक में लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले पांच सालों में 1083 से अधिक कर्मचारियों को गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार करने तथा उनके काम काज के आधार पर बर्खास्त किया है.

जानकारी देते संवाददाता

राय ने कहा कि अधिकतर कर्मचारियों को सार्वजनिक हित में निष्ठा की कमी के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया है.

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवकों के खिलाफ कार्रवाई एक स्थाई प्रक्रिया है . उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू अनुशासनात्मक नियमों के आधार पर सरकार कर्मचारियों को दण्ड देने बर्खास्त करने का अधिकार होता है.

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इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुशासनात्मक नियमों के आधार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्तगी सहित कोई भी जुर्माना लगाने से पहले रक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं.

Intro:New Delhi: In a major crackdown on corruption by the Modi government, over 1,000 employees have been sacked by the Ministry of Home Affairs from service in last five years. The sacking was done on the grounds of lack of integrity and ineffectiveness in public interest, Union Minister of State for Home Nityanand Rai in the Upper house today.

In a written reply to a question the minister stated, "a total number of of 1,083 officials have been dismissed from government service under applicable disciplinary rules in the ministry, including its organisation, during the last five years."



Body:The minister said that action against government servants is a continuous process and as per the applicable disciplinary rules, the government has the right to take disciplinary action against erring officials by imposing prescribed penalties, including dismissal and removal from the service.




Conclusion:"As per provisions in applicable disciplinary rules, sufficient opportunities of defence are provided to the government servants before imposing any penalty, including dismissal from government service," he said.
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