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कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर अब तक 39 मामले दर्ज : दिल्ली पुलिस

जहां तक ​​दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संबंध है, दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अब तक कुल 39 मामले दर्ज किए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों के विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या पर पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही.

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Published : Feb 2, 2021, 6:33 PM IST

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली सीमा पर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ एक आत्महत्या का मामला भी दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अब तक कुल 39 मामले दर्ज किए हैं.

विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौतों पर जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय है. कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, जिसमें अपराधों की जांच, पंजीकरण, अभियोजन शामिल है, जीवन की सुरक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकार के हाथ में होता है. केंद्रीय सरकार अपनी सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर असर रखने वाले व्यक्तियों और संगठनों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखती है.

यह भी पढ़ें-पंजाब में भिड़े अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ता, सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला

जब भी आवश्यक हो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है.

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली सीमा पर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ एक आत्महत्या का मामला भी दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अब तक कुल 39 मामले दर्ज किए हैं.

विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौतों पर जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय है. कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, जिसमें अपराधों की जांच, पंजीकरण, अभियोजन शामिल है, जीवन की सुरक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकार के हाथ में होता है. केंद्रीय सरकार अपनी सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर असर रखने वाले व्यक्तियों और संगठनों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखती है.

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जब भी आवश्यक हो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है.

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