ETV Bharat / bharat

असम में हिरासत शिविरों में 799 लोग : सरकार - 799 detention in assam

गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि असम में घोषित या दोषी साबित किए जा चुके विदेशी नागरिकों के लिए स्थापित हिरासत केंद्रों में अभी 799 लोगों को रखा गया है. पढ़ें पूरी खबर...

जी किशन रेड्डी
जी किशन रेड्डी
author img

By

Published : Mar 18, 2020, 10:26 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि असम में घोषित या दोषी साबित किए जा चुके विदेशी नागरिकों के लिए स्थापित हिरासत केंद्रों में अभी 799 लोगों को रखा गया है. पिछले चार सालों में इन केंद्रों में बीमारी से 26 लोगों की मौत हुई है.

गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि असम में विदेशी कानून 1946 और विदेशी नागरिक (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 के प्रावधानों के तहत विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण परिचालित हैं.

उन्होंने कहा कि असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 27 फरवरी 2020 तक राज्य के हिरासत केंद्रों में 799 लोग थे. इनमें से 95 लोग ऐसे थे, जिन्होंने हिरासत में तीन या अधिक साल पूरे कर लिए थे.

पढ़ें : गृह मंत्रालय समिति की सिफारिश : असम में दो-तिहाई आरक्षण और आईएलपी लागू हो

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि असम में घोषित या दोषी साबित किए जा चुके विदेशी नागरिकों के लिए स्थापित हिरासत केंद्रों में अभी 799 लोगों को रखा गया है. पिछले चार सालों में इन केंद्रों में बीमारी से 26 लोगों की मौत हुई है.

गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि असम में विदेशी कानून 1946 और विदेशी नागरिक (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 के प्रावधानों के तहत विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण परिचालित हैं.

उन्होंने कहा कि असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 27 फरवरी 2020 तक राज्य के हिरासत केंद्रों में 799 लोग थे. इनमें से 95 लोग ऐसे थे, जिन्होंने हिरासत में तीन या अधिक साल पूरे कर लिए थे.

पढ़ें : गृह मंत्रालय समिति की सिफारिश : असम में दो-तिहाई आरक्षण और आईएलपी लागू हो

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.