नई दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 100 से अधिक मामले सामने आने के बाद सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है. हालांकि कोरोना वायरस से मौत होने पर मुआवजे का प्रावधान वापस ले लिया है.
बता दें कि शनिवार को सरकार ने कोरोना वायरस से मौत होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा देना का एलान किया था. इसके अलावा राहत कार्यों में शामिल लोगों भी मुआवजे के दायरे में रखा गया था.
यह मुआवजा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दिया जाना था. हालांकि इस घोषणा के तीन घंटे बाद ही सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया.
बता दें कि केंद्र सरकार से पहले ओडिशा सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया था. इसके अलावा दिल्ली , हिमाचस प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में भी इसे महामारी घोषित किया जा चुका है.
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उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के बाद आपदा राहत कोष से केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत राज्य सरकार लोगों की सहायता करती है.