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अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा : महबूबा मुफ्ती - अनुच्छेद 35 ए

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को आगाह किया कि राज्य में अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा. मुफ्ती ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अनुच्छेद 35 ए की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार रहें. जानें क्या है पूरा मामला...

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती
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Published : Jul 28, 2019, 5:12 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को आगाह किया कि राज्य में अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का स्थापना दिवस मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मुफ्ती ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अनुच्छेद 35 ए की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार रहें.

पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, 'हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा. यदि कोई हाथ अनुच्छेद 35 ए को छूने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ वह हाथ, बल्कि सारा शरीर जलकर राख बन जाएगा.

उन्होंने कहा कि राज्य के विशेष दर्जे से किसी तरह की छेड़छाड़ के प्रयास को रोकने के लिए वे अंतिम सांस तक लड़ेंगे.

पढ़ें: PM मोदी की जल संरक्षण नीति, चंद्रयान-2 और कश्मीर पर मन की बात

गौरतलब है कि अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को आगाह किया कि राज्य में अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का स्थापना दिवस मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मुफ्ती ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अनुच्छेद 35 ए की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार रहें.

पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, 'हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा. यदि कोई हाथ अनुच्छेद 35 ए को छूने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ वह हाथ, बल्कि सारा शरीर जलकर राख बन जाएगा.

उन्होंने कहा कि राज्य के विशेष दर्जे से किसी तरह की छेड़छाड़ के प्रयास को रोकने के लिए वे अंतिम सांस तक लड़ेंगे.

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गौरतलब है कि अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है.

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