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बेंगलुरु हिंसा : नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों से होगी रिकवरी - अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में हुई हिंसा मामले पर चर्चा करने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई. जिसमें अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ अबतक की गई कार्रवाई की जानकारी दी. बेंगलुरु के पुलाकेशी नगर में 11 अगस्त की रात हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हुई थी. उपद्रवियों ने बड़ी संख्या में वाहनों को जला दिया था. पुलिस ने इस मामले में 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है.

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बेंगलुरु हिंसा
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Published : Aug 17, 2020, 5:26 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई हिंसा को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आवास पर बैठक हुई. जिसमें हिंसा में हुए निजी और सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए दोषियों से रिकवरी करने का फैसला हुआ. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्लेम कमिश्नर नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क करेगी.

बैठक में कर्नाटक के गृह मंत्री बसावराज बोम्मई, मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर, एडवोकेट जनरल प्राभुलिंग नवदागी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रजनीश गोयल, पुलिस महादिनेशक प्रवीण सूद, राज्य खुफिया एजेंसी के एडीजी बी दयानंद, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमलपंत और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमर कुमार पांडे शामिल हुए.

अधिकारियों ने डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हुई हिंसा में शामिल दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया. कुछ आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई की गई है.

राज्य सरकार ने पहले ही एसआईटी का गठन किया है, जो हिंसा की घटना की जांच कर रही है.

इस मामले में तीन विशेष सरकारी अभियोजकों की टीम नियुक्त की जाएगी. साथ ही आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है.

बेंगलुरु : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई हिंसा को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आवास पर बैठक हुई. जिसमें हिंसा में हुए निजी और सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए दोषियों से रिकवरी करने का फैसला हुआ. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्लेम कमिश्नर नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क करेगी.

बैठक में कर्नाटक के गृह मंत्री बसावराज बोम्मई, मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर, एडवोकेट जनरल प्राभुलिंग नवदागी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रजनीश गोयल, पुलिस महादिनेशक प्रवीण सूद, राज्य खुफिया एजेंसी के एडीजी बी दयानंद, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमलपंत और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमर कुमार पांडे शामिल हुए.

अधिकारियों ने डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हुई हिंसा में शामिल दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया. कुछ आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई की गई है.

राज्य सरकार ने पहले ही एसआईटी का गठन किया है, जो हिंसा की घटना की जांच कर रही है.

इस मामले में तीन विशेष सरकारी अभियोजकों की टीम नियुक्त की जाएगी. साथ ही आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है.

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