तिरुवनंतपुरम (केरल) : गृह मंत्रालय ने देश में कंटोनमेंट जोन को छोड़कर होटलों, मॉल आदि को आठ जून से खोलने की अनुमति दे दी है. केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार केरल में मॉल प्रबंधन सभी सुरक्षा सावधानियों को पूरा करने के लिए कमर कस चुके हैं.
मॉल ऑफ त्रावणकोर के प्रबंधक अफशिन केपी ने कहा कि हम सभी मॉल को फिर से खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं. हमें ग्राहकों को एक सुरक्षित वातावरण देना है, इसलिए हमारे कर्मचारी जगह को साफ करने में व्यस्त हैं.
हमने सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए मॉल के चारों ओर निशान लगाए हैं. हर मंजिल पर एक अधिकारी रहेगा जो, सामाजिक दूरी का लोगों से पालन कराएगा. इमारत में 30-35 स्थानों पर सैनिटाइजेशन के उपकरण रखे गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि कोविद19 के प्रभाव से उबरने के लिए मॉल में कारोबार को कम से कम छह महीने से एक साल तक का समय लगेगा.
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गृह मंत्रालय ने जारी निर्देश में कहा कि धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल के साथ अन्य आतिथ्य सेवाओं के लिए पूजा स्थलों को आठ जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि यह सुविधाएं राज्यों के कंटेनमेंट जोन के अंदर शुरू नहीं होंगी.
गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों या संबंधित विभागों और अन्य हितधारकों के परामर्श से सभी अनुमत गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करें, ताकि कोविड 19 के प्रसार को रोका जाए और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करें.