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केरल सोना तस्करी : सात दिन की ईडी हिरासत में भेजे गए एम शिवशंकर

केरल सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को कोर्ट ने सात दिनों की प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है.

M Shivasankar in one week ED custody
M Shivasankar
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Published : Oct 29, 2020, 3:46 PM IST

कोच्चि : केरल सोना तस्करी मामले में धन के स्रोत का पता लगा रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गए निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को अदालत ने सात दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया. प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

कोर्ट ने गुरुवार को मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों को शिवशंकर की एक सप्ताह की हिरासत दी है. ईडी ने जांच के लिए दो हफ्ते की कस्टडी मांगी थी.

शिवशंकर के वकील ने कोर्ट में ईडी की हिरासत याचिका पर आपत्ति नहीं जताई. ईडी ने गिरफ्तारी का कारण बताते हुए अदालत को सूचित किया कि शिवशंकर पूछताछ सत्र में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

पढ़ें- केरल सोना तस्करी : सीएमओ के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर गिरफ्तार

शिवशंकर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 3 घंटे तक लगातार पूछताछ करने के बाद उन्हें एक घंटे तक आराम करने दिया जाए.

न्यायालय ने ईडी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो, तो वह अपना चिकित्सा उपचार करवाएं. कोर्ट ने ईडी की हिरासत के दौरान शिवशंकर की पत्नी, बेटे और उसके भाई को भी मुलाकात की अनुमति दी है.

कोच्चि : केरल सोना तस्करी मामले में धन के स्रोत का पता लगा रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गए निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को अदालत ने सात दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया. प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

कोर्ट ने गुरुवार को मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों को शिवशंकर की एक सप्ताह की हिरासत दी है. ईडी ने जांच के लिए दो हफ्ते की कस्टडी मांगी थी.

शिवशंकर के वकील ने कोर्ट में ईडी की हिरासत याचिका पर आपत्ति नहीं जताई. ईडी ने गिरफ्तारी का कारण बताते हुए अदालत को सूचित किया कि शिवशंकर पूछताछ सत्र में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

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शिवशंकर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 3 घंटे तक लगातार पूछताछ करने के बाद उन्हें एक घंटे तक आराम करने दिया जाए.

न्यायालय ने ईडी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो, तो वह अपना चिकित्सा उपचार करवाएं. कोर्ट ने ईडी की हिरासत के दौरान शिवशंकर की पत्नी, बेटे और उसके भाई को भी मुलाकात की अनुमति दी है.

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