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लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 पेश

लोकसभा में गुरुवार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 पेश किया गया. निचले सदन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने इसे पेश किया. जानें इसके बारे में विस्तार से......

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत.
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Published : Jul 19, 2019, 9:28 PM IST

नई दिल्ली: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा के मकसद से सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को एक विधेयक पेश किया. इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है.

लोकसभा में बोलते थावर चंद गहलोत (सौ. LSTV)

निचले सदन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 विधेयक पेश किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी.

इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का मानना है कि इससे हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने के साथ इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा. इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के उपयोगी सदस्य बन जायेंगे.

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर एक ऐसा समुदाय है जो सर्वाधिक हाशिये पर है क्योंकि वे 'पुरूष' या 'स्त्री' के लिंग के सामान्य प्रवर्गो में फिट नहीं होते हैं.

पढ़ें: लोकसभा मॉनसून सत्र : औवेसी की मांग- मॉब लिंचिंग पर कानून बनाए सरकार

ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में 15 अप्रैल 2014 को अपने आदेश में अन्य बातों के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उभयलिंगी समुदाय के कल्याण के लिये विभिन्न कदम उठाने का और संविधान के अधीन एवं संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन उनके अधिकारों की सुरक्षा के प्रयोजन के रूप में उन्हें तृतीय लिंग के रूप में मानने का निर्देश दिया.

विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करने, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरूद्ध विभेद का निषेध करने तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसी के रूप में मान्यता देने का अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है.

इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के साथ जोर दिया गया है कि नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित विषयों में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरूद्ध विभेद नहीं करेगा. प्रत्येक स्थापना में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद स्थापित करने एवं उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंड देने का भी प्रावधान किया गया है.

नई दिल्ली: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा के मकसद से सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को एक विधेयक पेश किया. इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है.

लोकसभा में बोलते थावर चंद गहलोत (सौ. LSTV)

निचले सदन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 विधेयक पेश किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी.

इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का मानना है कि इससे हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने के साथ इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा. इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के उपयोगी सदस्य बन जायेंगे.

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर एक ऐसा समुदाय है जो सर्वाधिक हाशिये पर है क्योंकि वे 'पुरूष' या 'स्त्री' के लिंग के सामान्य प्रवर्गो में फिट नहीं होते हैं.

पढ़ें: लोकसभा मॉनसून सत्र : औवेसी की मांग- मॉब लिंचिंग पर कानून बनाए सरकार

ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में 15 अप्रैल 2014 को अपने आदेश में अन्य बातों के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उभयलिंगी समुदाय के कल्याण के लिये विभिन्न कदम उठाने का और संविधान के अधीन एवं संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन उनके अधिकारों की सुरक्षा के प्रयोजन के रूप में उन्हें तृतीय लिंग के रूप में मानने का निर्देश दिया.

विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करने, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरूद्ध विभेद का निषेध करने तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसी के रूप में मान्यता देने का अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है.

इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के साथ जोर दिया गया है कि नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित विषयों में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरूद्ध विभेद नहीं करेगा. प्रत्येक स्थापना में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद स्थापित करने एवं उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंड देने का भी प्रावधान किया गया है.

ZCZC
PRI GEN NAT
.NEWDEL PAR14
LS-TRANSGENDERS-BILL
Bill to protect rights of transgenders in LS
         New Delhi, Jul 19 (PTI) A bill which provides a mechanism
for social, economic and educational empowerment of
transgenders by defining their identity and rights to prohibit
discrimination against them was introduced in Lok Sabha on
Friday.
         The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill,
2019, introduced by Social Justice and Empowerment Minister
Thaawarchand Gehlot, provides a mechanism for their social,
economic and educational empowerment.
         Shashi Tharoor (Cong) apparently wanted to oppose the
introduction of the bill but he could not speak as members
from his party were protesting over the issue of political
crisis in Karnataka.
         The Congress then walked out of proceedings. The draft
bill without any new amendments was approved by the Cabinet on
Wednesday, sources in the ministry said.
         A contentious provision that criminalised begging by
transgender people has been removed from the bill.
         The provision was part of the bill when it was introduced
by the previous government. The bill had lapsed.
         According to the bill, a transgender is a person whose
gender does not match with the gender assigned to that person
at birth and includes trans-man or trans-woman (whether or not
such person has undergone Sex Reassignment Surgery or hormone
therapy or laser therapy or such other therapy), person with
intersex variations, gender-queer and person having such
socio-cultural identities as kinner, hijra, aravani and
jogta.
         Going by the bill, a person would have the right to
choose to be identified as a man, woman or transgender,
irrespective of sex reassignment surgery and hormonal therapy.
It also requires transgender persons to go through a district
magistrate and district screening committee to get certified
as a transperson. PTI JTR NAB
DV
DV
07191508
NNNN
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