बेंगलुरु : देश में 2017 में बाइक चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अधिकांश लोग नियम को अनेदेखा कर देते हैं. इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने अब फैसला किया है कि अगर बाइक या स्कूटी चला रहे ड्राइवर के हेलमेट नहीं पहनने पर तीन महीने के लिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटर अधिनियम 1988 की धारा 194 डी के तहत यह आदेश जारी किया है. इसके साथ ही बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. अधिकारियों ने चार साल से ऊपर की उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनाना अनिवार्य बताया है.
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सड़क सुरक्षा समिति ने 10 अक्टूबर को सरकार के मुख्य सचिव और अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक के बाद निर्णय लिया है. इन दिनों शहर में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह नया नियम बनाया गया है.