कोलकाता: सारदा चिट फंड जांच मामले में सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार ने बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की है.
सीबीआई ने कुमार को मामले में सहयोग करने के लिए उसके समक्ष पेश होने का नोटिस भेजा था. राजीव कुमार पर शारदा चिट फंड जांच मामले पर कथित तौर पर तथ्यों को छुपाने का आरोप है.
न्यायमूर्ति प्रतीक प्रकाश बनर्जी ने कुमार के वकील को अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दायर करने और मामले को सुनवाई के लिए दोपहर दो बजे सामने रखने की छूट दी.
इससे पहले कुमार के वकील ने उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ का रुख कर याचिका दायर करने के लिए छूट देने की प्रार्थना की.
बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त सहित 11 आईपीएस अधिकारियों को बहाल किया था. जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान हटा दिया गया था.
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इससे पहले करोड़ों के चिट फंड घोटाला मामले में कुमार ने गिरप्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दी थी जिसको पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था.
हालांकि, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने कहा था कि कुमार मामले में राहत पाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय या यहां की निचली अदालत का रुख कर सकते हैं.