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अदालत पहुंचे एडीजी राजीव कुमार, सीबीआई नोटिस को खारिज करने की मांग की - सीबीआई नोटिस खारिज करने की मांग

सारदा चिट फंड जांच मामले में तथ्यों को कथित तौर पर दबाने के आरेपों में घिरे सीआईडी एडीजी राजीव कुमार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की है.

राजीव कुमार ( फाइल फोटो)
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Published : May 30, 2019, 2:03 PM IST

कोलकाता: सारदा चिट फंड जांच मामले में सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार ने बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की है.

सीबीआई ने कुमार को मामले में सहयोग करने के लिए उसके समक्ष पेश होने का नोटिस भेजा था. राजीव कुमार पर शारदा चिट फंड जांच मामले पर कथित तौर पर तथ्यों को छुपाने का आरोप है.

न्यायमूर्ति प्रतीक प्रकाश बनर्जी ने कुमार के वकील को अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दायर करने और मामले को सुनवाई के लिए दोपहर दो बजे सामने रखने की छूट दी.

इससे पहले कुमार के वकील ने उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ का रुख कर याचिका दायर करने के लिए छूट देने की प्रार्थना की.

बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त सहित 11 आईपीएस अधिकारियों को बहाल किया था. जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान हटा दिया गया था.

पढ़ें- पश्चिम बंगाल सरकार ने 11 आईपीएस अधिकारियों को फिर से किया बहाल

इससे पहले करोड़ों के चिट फंड घोटाला मामले में कुमार ने गिरप्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दी थी जिसको पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था.

हालांकि, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने कहा था कि कुमार मामले में राहत पाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय या यहां की निचली अदालत का रुख कर सकते हैं.

कोलकाता: सारदा चिट फंड जांच मामले में सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार ने बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की है.

सीबीआई ने कुमार को मामले में सहयोग करने के लिए उसके समक्ष पेश होने का नोटिस भेजा था. राजीव कुमार पर शारदा चिट फंड जांच मामले पर कथित तौर पर तथ्यों को छुपाने का आरोप है.

न्यायमूर्ति प्रतीक प्रकाश बनर्जी ने कुमार के वकील को अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दायर करने और मामले को सुनवाई के लिए दोपहर दो बजे सामने रखने की छूट दी.

इससे पहले कुमार के वकील ने उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ का रुख कर याचिका दायर करने के लिए छूट देने की प्रार्थना की.

बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त सहित 11 आईपीएस अधिकारियों को बहाल किया था. जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान हटा दिया गया था.

पढ़ें- पश्चिम बंगाल सरकार ने 11 आईपीएस अधिकारियों को फिर से किया बहाल

इससे पहले करोड़ों के चिट फंड घोटाला मामले में कुमार ने गिरप्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दी थी जिसको पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था.

हालांकि, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने कहा था कि कुमार मामले में राहत पाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय या यहां की निचली अदालत का रुख कर सकते हैं.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 12:55 HRS IST




             
  • कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त ने किया अदालत का रुख, सीबीआई नोटिस को खारिज करने की मांग की



कोलकाता, 30 मई (भाषा) सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार ने बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर शारदा चिट फंड जांच मामले में उनके खिलाफ जारी सीबीआई के नोटिस को रद्द करने की मांग की।



राजीव कुमार पर इस मामले की जांच में तथ्यों को कथित तौर पर दबाने का आरोप है। 



सीबीआई ने कुमार को मामले में सहयोग के लिए उसके समक्ष पेश होने का नोटिस भेजा था।



न्यायमूर्ति प्रतीक प्रकाश बनर्जी ने कुमार के वकील को अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दायर करने और मामले को सुनवाई के लिए दोपहर दो बजे सामने रखने की छुट्टी दी।



इससे पहले कुमार के वकील ने उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ का रुख कर याचिका दायर करने के लिए छुट्टी देने की प्रार्थना की। 



राज्य सरकार ने हाल ही में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को बहाल किया था जिन्हें चुनाव आयोग ने सातवें चरण से पहले सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक के पद से हटा दिया था।



उच्चतम न्यायालय ने कई करोड़ के चिट फंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की अविध बढ़ाने की कुमार की याचिका पिछले हफ्ते खारिज कर दी थी।



न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने कहा था कि कुमार मामले में राहत पाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय या यहां की निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। 


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