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केरल : समुद्र किनारे बनाए गए अवैध फ्लैट्स को गिराने की प्रक्रिया शुरू - maradu flats demolition

केरल के कोच्चि में समुद्र किनारे बने दो अवैध अपार्टमेंट परिसरों को गिरा दिया गया. बाकी के फ्लैट्स को रविवार को गिराया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत आदेश दिए थे. तटीय नियमन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन कर कुल 343 फ्लैट बनाए गए थे. उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2019 में इन परिसरों को 138 दिनों के भीतर गिराने का निर्देश दिया था.

मारडू फ्लैट्स
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Published : Jan 11, 2020, 11:28 AM IST

Updated : Jan 11, 2020, 3:37 PM IST

तिरुवनन्तपुरम/नई दिल्ली : कोच्चि के मरदु नगरपालिका क्षेत्र में बनी चार इमारतों को ढहाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को अधिकारियों ने शनिवार को लागू कर दिया और नियंत्रित विस्फोट से दो अवैध अपार्टमेंट परिसरों को ध्वस्त कर दिया.

पहले अवैध परिसर 'होली फेथ एच 20 को सुबह 11.18 बजे ढहाया गया. इसके कुछ ही मिनट बाद अल्फा सेरेने अपार्टमेंट के टावरों को ध्वस्त कर दिया गया. इनके गिराए जाने से वहां चारों तरफ धूल भर गई.

मरदू में ढही अवैध इमारत

हजारों लोग इमारत ढहाये जाने के वक्त वहां मौजूद थे और इस पूरे घटनाक्रम को देखा.

दोनों अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को आज सुबह इनके विध्वंस से कुछ घंटे पहले बाहर निकाल लिया गया था.

एर्नाकुलम जिला कलेक्टर द्वारा घोषित निषेधाज्ञा दोनों आवासीय परिसरों के निकासी क्षेत्र में सुबह 8 बजे लागू हुआ.

पढ़ें- UP में हादसों का दिन : आठ सड़क दुर्घटनाओं में 16 की मौत, 65 घायल

वहीं, कोच्चि में भी एक इमारत को ध्वस्त किया गया.

कोच्चि में ढही अवैध इमारत

रविवार को दो अन्य अपार्टमेंट परिसरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा. शीर्ष अदालत ने तटीय विनियमन क्षेत्र के मानदंडों के उल्लंघन को लेकर इन परिसरों को अवैध ठहराया था और इन्हें गिराने का आदेश दिया था.

तिरुवनन्तपुरम/नई दिल्ली : कोच्चि के मरदु नगरपालिका क्षेत्र में बनी चार इमारतों को ढहाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को अधिकारियों ने शनिवार को लागू कर दिया और नियंत्रित विस्फोट से दो अवैध अपार्टमेंट परिसरों को ध्वस्त कर दिया.

पहले अवैध परिसर 'होली फेथ एच 20 को सुबह 11.18 बजे ढहाया गया. इसके कुछ ही मिनट बाद अल्फा सेरेने अपार्टमेंट के टावरों को ध्वस्त कर दिया गया. इनके गिराए जाने से वहां चारों तरफ धूल भर गई.

मरदू में ढही अवैध इमारत

हजारों लोग इमारत ढहाये जाने के वक्त वहां मौजूद थे और इस पूरे घटनाक्रम को देखा.

दोनों अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को आज सुबह इनके विध्वंस से कुछ घंटे पहले बाहर निकाल लिया गया था.

एर्नाकुलम जिला कलेक्टर द्वारा घोषित निषेधाज्ञा दोनों आवासीय परिसरों के निकासी क्षेत्र में सुबह 8 बजे लागू हुआ.

पढ़ें- UP में हादसों का दिन : आठ सड़क दुर्घटनाओं में 16 की मौत, 65 घायल

वहीं, कोच्चि में भी एक इमारत को ध्वस्त किया गया.

कोच्चि में ढही अवैध इमारत

रविवार को दो अन्य अपार्टमेंट परिसरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा. शीर्ष अदालत ने तटीय विनियमन क्षेत्र के मानदंडों के उल्लंघन को लेकर इन परिसरों को अवैध ठहराया था और इन्हें गिराने का आदेश दिया था.

Last Updated : Jan 11, 2020, 3:37 PM IST
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