नई दिल्ली : केरल सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के साथ ही धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के खिलाफ है.
उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हो रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच केरल विधानसभा ने सीएए को निरस्त करने की मांग संबंधी एक प्रस्ताव को पारित किया था. इसके साथ राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा था.
बता दें कि इसके पूर्व विजयन ने कहा था कि यह दुनिया के समक्ष भारत को अपमानित करता है. उन्होंने दावा किया था कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को लागू करने की कोशिश कर रहा है
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गौरतलब है कि केरल राज्य में सत्तारूढ़ माकपा नीत एलडीएफ और विपक्षी कांग्रेस नीत यूडीएफ ने सीएए के खिलाफ पेश प्रस्ताव का समर्थन किया था.