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आईएनएक्स मीडिया केस: चिदंबरम की न्यायिक हिरासत तीन अक्टूबर तक बढ़ी, तिहाड़ में कम हुआ वजन

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Published : Sep 19, 2019, 3:38 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 5:19 AM IST

आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है. आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने चिदंबरम को दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. अदालत ने चिदंबरम का स्वास्थ्य कमजोर होने की अपील ठुकरा दी. पढ़ें विस्तार से...

चिदंबरम रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में आज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उनकी हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. अब चिदंबरम तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं. आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम बीते 21 अगस्त से सीबीआई हिरासत में हैं. बीते पांच सितंबर को कोर्ट ने चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. आज 19 सितंबर को हिरासत अवधि खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया.

अदालत की कार्यवाही का बिंदुवार विवरण:

  • चिदंबरम के वकील ने अदालत को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और तिहाड़ में हिरासत में रहने के दौरान उनका वजन कम हो गया है.
  • चिदंबरम ने तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में रखे जाने के दौरान नियमित चिकित्सीय जांच और पर्याप्त आहार देने के अनुरोध संबंधी आवेदन दिया.
  • चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की सीबीआई की अपील का विरोध किया.
  • सीबीआई ने अदालत से चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया.
  • आईएनएक्स मीडिया मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर पी.चिदंबरम को दिल्ली की अदालत के समक्ष पेश किया गया.

बता दें, आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को सीबीआई ने.विगत 21 अगस्त को हिरासत में लिया था. सीबीआई ने बेहद नाटकीय घटनाक्रम के बाद चिदंबरम को उनके घर से पकड़ा था.

गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स धनशोधन मामले में उनकी आत्मसमर्पण अर्जी अमान्य कर दी. अदालत ने कहा कि अगर जांचकर्ता उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो आत्मसमर्पण पर विचार नहीं किया जा सकता. आईएनएक्स धनशोधन की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- चिदंबरम से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे आजाद और अहमद पटेल

उल्लेखनीय है सीबीआई ने आईएनएक्स धनशोधन मामले में 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें कथित तौर पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) में अनियमितता के जरिए आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड 2007 में स्वीकार करने को मंजूरी दी गई थी. इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे.

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में आज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उनकी हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. अब चिदंबरम तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं. आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम बीते 21 अगस्त से सीबीआई हिरासत में हैं. बीते पांच सितंबर को कोर्ट ने चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. आज 19 सितंबर को हिरासत अवधि खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया.

अदालत की कार्यवाही का बिंदुवार विवरण:

  • चिदंबरम के वकील ने अदालत को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और तिहाड़ में हिरासत में रहने के दौरान उनका वजन कम हो गया है.
  • चिदंबरम ने तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में रखे जाने के दौरान नियमित चिकित्सीय जांच और पर्याप्त आहार देने के अनुरोध संबंधी आवेदन दिया.
  • चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की सीबीआई की अपील का विरोध किया.
  • सीबीआई ने अदालत से चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया.
  • आईएनएक्स मीडिया मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर पी.चिदंबरम को दिल्ली की अदालत के समक्ष पेश किया गया.

बता दें, आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को सीबीआई ने.विगत 21 अगस्त को हिरासत में लिया था. सीबीआई ने बेहद नाटकीय घटनाक्रम के बाद चिदंबरम को उनके घर से पकड़ा था.

गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स धनशोधन मामले में उनकी आत्मसमर्पण अर्जी अमान्य कर दी. अदालत ने कहा कि अगर जांचकर्ता उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो आत्मसमर्पण पर विचार नहीं किया जा सकता. आईएनएक्स धनशोधन की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- चिदंबरम से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे आजाद और अहमद पटेल

उल्लेखनीय है सीबीआई ने आईएनएक्स धनशोधन मामले में 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें कथित तौर पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) में अनियमितता के जरिए आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड 2007 में स्वीकार करने को मंजूरी दी गई थी. इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे.

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Last Updated : Oct 1, 2019, 5:19 AM IST
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