नई दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को अर्जी दी. इससे पहले आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी थी.
चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. वह 17 अक्टूबर से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं.
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सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की ओर से मिली मंजूरी में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था. उस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे. इसके बाद ईडी ने इस संबंध में 2017 में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था.