नई दिल्ली : पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JuD) के प्रमुख हाफिज सईद को साढ़े पांच साल जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने सईद को आतंकी वित्तपोषण के दो मामलों में कुल 11 साल की सजा सुनाई है और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोनों सजा एक साथ चलेंगी इसलिए साढ़े पांच साल में सजा पूरी हो जाएगी. इस घटनाक्रम पर भारत सरकार के सूत्रों ने प्रतिक्रिया दी है.
भारत सरकार के सूत्रों ने कहा, हमने मीडिया रिपोर्टों को देखा है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकी वित्तपोषण मामले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गैर कानूनी करार दिए गए आतंकवादी हाफिज सईद को सजा सुनाई है. यह पाकिस्तान पर लंबे समय से लंबित अंतरराष्ट्रीय दायित्व का हिस्सा है ताकि आतंकवाद को मिलने वाले समर्थन को खत्म किया जा सके.
सरकार के सूत्रों के मुताबिक पाक का निर्णय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) पूर्ण बैठक की पूर्व संध्या पर किया गया है, जिस पर ध्यान दिया जाना है. इसलिए, इस निर्णय का प्रभाव देखा जाना बाकी है.
सरकार के सूत्रों के मुताबिक, 'यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या पाकिस्तान अपने नियंत्रण में आने वाले सभी आतंकवादी संगठनों और क्षेत्रों से काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और मुंबई और पठानकोट सहित सीमा पार आतंकवादी हमलों के अपराधियों को त्वरित सजा दिलाएगा.'
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