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हाफिज पर कार्रवाई या दिखावा, अभी आकलन बाकी है : भारत सरकार - hafiz saeed in jail

पाकिस्तान की अदालत ने आतंकी हाफिज सईद को साढ़े पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. भारत सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई दिखावा है या कुछ और, इसका आकलन बाकी है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि एफएटीएफ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है, लिहाजा हो सकता है कि उससे बचने के लिए भी पाकिस्तान ने कुछ कार्रवाई की हो. विस्तार से पढ़ें खबर.

imran khan
इमरान खान
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Published : Feb 13, 2020, 8:21 AM IST

Updated : Mar 1, 2020, 4:19 AM IST

नई दिल्ली : पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JuD) के प्रमुख हाफिज सईद को साढ़े पांच साल जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने सईद को आतंकी वित्तपोषण के दो मामलों में कुल 11 साल की सजा सुनाई है और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोनों सजा एक साथ चलेंगी इसलिए साढ़े पांच साल में सजा पूरी हो जाएगी. इस घटनाक्रम पर भारत सरकार के सूत्रों ने प्रतिक्रिया दी है.

भारत सरकार के सूत्रों ने कहा, हमने मीडिया रिपोर्टों को देखा है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकी वित्तपोषण मामले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गैर कानूनी करार दिए गए आतंकवादी हाफिज सईद को सजा सुनाई है. यह पाकिस्तान पर लंबे समय से लंबित अंतरराष्ट्रीय दायित्व का हिस्सा है ताकि आतंकवाद को मिलने वाले समर्थन को खत्म किया जा सके.

सरकार के सूत्रों के मुताबिक पाक का निर्णय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) पूर्ण बैठक की पूर्व संध्या पर किया गया है, जिस पर ध्यान दिया जाना है. इसलिए, इस निर्णय का प्रभाव देखा जाना बाकी है.

सरकार के सूत्रों के मुताबिक, 'यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या पाकिस्तान अपने नियंत्रण में आने वाले सभी आतंकवादी संगठनों और क्षेत्रों से काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और मुंबई और पठानकोट सहित सीमा पार आतंकवादी हमलों के अपराधियों को त्वरित सजा दिलाएगा.'

ये भी पढ़ें : पाकिस्तान : मुंबई हमले के मास्टर माइंड आतंकी हाफिज सईद को साढ़े पांच साल जेल की सजा

नई दिल्ली : पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JuD) के प्रमुख हाफिज सईद को साढ़े पांच साल जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने सईद को आतंकी वित्तपोषण के दो मामलों में कुल 11 साल की सजा सुनाई है और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोनों सजा एक साथ चलेंगी इसलिए साढ़े पांच साल में सजा पूरी हो जाएगी. इस घटनाक्रम पर भारत सरकार के सूत्रों ने प्रतिक्रिया दी है.

भारत सरकार के सूत्रों ने कहा, हमने मीडिया रिपोर्टों को देखा है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकी वित्तपोषण मामले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गैर कानूनी करार दिए गए आतंकवादी हाफिज सईद को सजा सुनाई है. यह पाकिस्तान पर लंबे समय से लंबित अंतरराष्ट्रीय दायित्व का हिस्सा है ताकि आतंकवाद को मिलने वाले समर्थन को खत्म किया जा सके.

सरकार के सूत्रों के मुताबिक पाक का निर्णय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) पूर्ण बैठक की पूर्व संध्या पर किया गया है, जिस पर ध्यान दिया जाना है. इसलिए, इस निर्णय का प्रभाव देखा जाना बाकी है.

सरकार के सूत्रों के मुताबिक, 'यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या पाकिस्तान अपने नियंत्रण में आने वाले सभी आतंकवादी संगठनों और क्षेत्रों से काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और मुंबई और पठानकोट सहित सीमा पार आतंकवादी हमलों के अपराधियों को त्वरित सजा दिलाएगा.'

ये भी पढ़ें : पाकिस्तान : मुंबई हमले के मास्टर माइंड आतंकी हाफिज सईद को साढ़े पांच साल जेल की सजा

Last Updated : Mar 1, 2020, 4:19 AM IST
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