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आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- सीए परीक्षा के संचालन में आ सकती हैं दिक्कतें - आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई) ने गुुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि सीए की परीक्षा आयोजित करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. मामले की सुनवाई 10 जुलाई को फिर होगी.

सीए की परीक्षा आयोजित करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं
सीए की परीक्षा आयोजित करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं
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Published : Jul 2, 2020, 5:34 PM IST

नई दिल्ली : द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ICAI) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 29 जुलाई से प्रस्तावित CA परीक्षा में संचालन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 10 जुलाई को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आईसीएआई से कहा था कि वह छात्रों को अंतिम क्षण तक परीक्षा छोड़ने की अनुमति देने के विकल्प पर विचार करे क्योंकि कोविड-19 की स्थिति काफी विस्फोटक है और किसी भी समय हालात बदल सकते हैं. ऐसे में छात्र अगर परीक्षा देते हैं तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.

जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर ने आईसीएआई को जमीनी हालात के बारे में याद दिलाया और कहा कि आप सभी परीक्षा केंद्रों से संपर्क करें और जांच लें कि परीक्षा आयोजित की जा सकती है या नहीं.

पढ़ें : परीक्षा में शामिल नहीं होने के विकल्प पर विचार करे आईसीएआई : उच्चतम न्यायालय

शीर्ष अदालत आईसीएआई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. आईसीएआई की अधिसूचना में छात्रों को एक निश्चित अवधि के अंदर परीक्षा न देने का विकल्प दिया गया था. याचिका में यह भी मांग की गई थी कि वर्तमान स्थिति और कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और सारे एहतियात बरते जाएं.

नई दिल्ली : द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ICAI) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 29 जुलाई से प्रस्तावित CA परीक्षा में संचालन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 10 जुलाई को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आईसीएआई से कहा था कि वह छात्रों को अंतिम क्षण तक परीक्षा छोड़ने की अनुमति देने के विकल्प पर विचार करे क्योंकि कोविड-19 की स्थिति काफी विस्फोटक है और किसी भी समय हालात बदल सकते हैं. ऐसे में छात्र अगर परीक्षा देते हैं तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.

जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर ने आईसीएआई को जमीनी हालात के बारे में याद दिलाया और कहा कि आप सभी परीक्षा केंद्रों से संपर्क करें और जांच लें कि परीक्षा आयोजित की जा सकती है या नहीं.

पढ़ें : परीक्षा में शामिल नहीं होने के विकल्प पर विचार करे आईसीएआई : उच्चतम न्यायालय

शीर्ष अदालत आईसीएआई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. आईसीएआई की अधिसूचना में छात्रों को एक निश्चित अवधि के अंदर परीक्षा न देने का विकल्प दिया गया था. याचिका में यह भी मांग की गई थी कि वर्तमान स्थिति और कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और सारे एहतियात बरते जाएं.

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