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अमित शाह का मेघालय और अरूणाचल दौरा रद्द

गृह मंत्री शाह का यह दौरा ऐसे समय रद्द किया गया है जब मेघालय और असम में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है.

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Published : Dec 13, 2019, 6:10 PM IST

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गृहमंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार और सोमवार को पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और अरूणाचल प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

शाह का यह दौरा ऐसे समय रद्द किया गया है जब मेघालय और असम में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है.

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प्राप्त जानकारी

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री का पूर्वोत्तर का दौरा रद्द कर दिया गया है. उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई.

बता दें कि हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से पास होने के बाद पूर्वोतर राज्यों में काफी उग्र और हिंसक प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है.

इसे भी पढे़ं- CAB : पुलिस फायरिंग में दो प्रदर्शनकारियों की मौत, असम के बाद मेघालय में भी इंटरनेट बैन

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी - हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार और सोमवार को पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और अरूणाचल प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

शाह का यह दौरा ऐसे समय रद्द किया गया है जब मेघालय और असम में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है.

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प्राप्त जानकारी

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री का पूर्वोत्तर का दौरा रद्द कर दिया गया है. उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई.

बता दें कि हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से पास होने के बाद पूर्वोतर राज्यों में काफी उग्र और हिंसक प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है.

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गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी - हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.

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