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निर्भया केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी मुकेश की याचिका को खारिज किया - निर्भया के चार आरोपी को फांसी होगी

निर्भया मामले में सजायाफ्ता दोषी मुकेश सिंह ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील कर कहा कि वारदात के समय वह दिल्ली में मौजूद ही नहीं था. इस दलील को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

दोषी मुकेश
दोषी मुकेश
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Published : Mar 18, 2020, 1:23 PM IST

Updated : Mar 18, 2020, 8:42 PM IST

नई दिल्ली : साल 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी मुकेश की याचिका खारिज हो गई है. बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले के चार दोषियों में से एक मुकेश की याचिका खारिज कर दी.

बता दें कि निर्भया केस में मौत की सजा मिलने के बाद दोषी मुकेश ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए मुकेश ने अपनी मौत की सजा को रद करने की मांग की थी.

याचिका में दावा किया गया था कि जब निर्भया गैंगरेप हुआ था तब वह दिल्ली में नहीं था. बता दें कि 20 मार्च को सुबह (साढ़े पांच) 5:30 बजे चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाने वाली है.

इससे पहले बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषी मुकेश सिंह की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. साथ ही, अदालत ने 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' को उसके वकील को उपयुक्त परामर्श देने को भी कहा.

बता दें कि निचली अदालत ने गत पांच मार्च को इस मामले के चार दोषियों - मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया था.

नई दिल्ली : साल 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी मुकेश की याचिका खारिज हो गई है. बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले के चार दोषियों में से एक मुकेश की याचिका खारिज कर दी.

बता दें कि निर्भया केस में मौत की सजा मिलने के बाद दोषी मुकेश ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए मुकेश ने अपनी मौत की सजा को रद करने की मांग की थी.

याचिका में दावा किया गया था कि जब निर्भया गैंगरेप हुआ था तब वह दिल्ली में नहीं था. बता दें कि 20 मार्च को सुबह (साढ़े पांच) 5:30 बजे चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाने वाली है.

इससे पहले बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषी मुकेश सिंह की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. साथ ही, अदालत ने 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' को उसके वकील को उपयुक्त परामर्श देने को भी कहा.

बता दें कि निचली अदालत ने गत पांच मार्च को इस मामले के चार दोषियों - मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया था.

Last Updated : Mar 18, 2020, 8:42 PM IST
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