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महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया. जानें विस्तार से...

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पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और बेटी इल्तिजा
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Published : Feb 26, 2020, 12:18 PM IST

Updated : Mar 2, 2020, 3:10 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली यचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया.

उच्चतम न्यायालय आज जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 के तहत उनकी मां (महबूबा मुफ्ती) की नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

इस दौरान न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को एक हलफनामा जमा करने का निर्देश भी दिया, जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने उच्च न्यायालय समेत किसी अन्य न्यायिक संस्था में अपनी मां की हिरासत को चुनौती नहीं दी है.

इसे भी पढे़ं- शाहीन बाग प्रदर्शन : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फिलहाल सुनवाई के लिए माहौल ठीक नहीं

गौरतलब है कि इल्तिजा ने शीर्ष अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने सरकार के पांच फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें महबूबा को हिरासत में रखने के लिए जन सुरक्षा कानून के प्रावधान लगाए गए हैं.

बता दें कि मामले की सुनवाई अब 18 मार्च को होगी.

इससे पहले इसी पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए लगाने की सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर भी जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली यचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया.

उच्चतम न्यायालय आज जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 के तहत उनकी मां (महबूबा मुफ्ती) की नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

इस दौरान न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को एक हलफनामा जमा करने का निर्देश भी दिया, जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने उच्च न्यायालय समेत किसी अन्य न्यायिक संस्था में अपनी मां की हिरासत को चुनौती नहीं दी है.

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गौरतलब है कि इल्तिजा ने शीर्ष अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने सरकार के पांच फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें महबूबा को हिरासत में रखने के लिए जन सुरक्षा कानून के प्रावधान लगाए गए हैं.

बता दें कि मामले की सुनवाई अब 18 मार्च को होगी.

इससे पहले इसी पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए लगाने की सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर भी जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था.

Last Updated : Mar 2, 2020, 3:10 PM IST
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