गृह मंत्रालय ने जारी दिशानिर्देश में कहा कि भारत सरकार, इससे पोषित, अधीनस्थ और सार्वजनिक निगम के कार्यालय बंद रहेंगे.
हालांकि अपवाद में रक्षा, सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोग (एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा संचालन, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, डाक घर खुले रहेंगे.
इसके अलावा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकार की सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
अपवाद में पुलिस, होमगार्ड, नागरिक रक्षा, फायर ब्रिगेड, आपातकालीन सेवा, जेल, आपदा प्रबंधन की सेवाएं जारी रहेंगी.
राज्यों में जिला प्रशासन, जल, बिजली, सफाई, विभाग खुले रहेंगे.
इसके नगरपालिका में उतने ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा, जिनकी जरूरत होगी.
देश में निजी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी, जिनमें दवा की दुकानें, अस्पताल आदि स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें शामिल हैं.
सभी निजी और व्यापरिक कार्यालय बंद रहेंगे.
देश में राशन की दुकान, किराने की दुकान (जन वितरण प्रणाली के तहत), खाद्य पदार्थों की दुकानें, मीट और मछली दुकानें, पशु चारे की दुकान, होम डिलेवरी, फल, सब्जी दुकानें चालू रहेंगी.
इसके अलावा बैंक, एटीएम, इंटनेट सेवा, ब्राडकॉस्ट और केबिल सेवा, जरूरी सूचना सेवा तकनीकी, पेट्रोल पंप की सुविधा जारी रहेगी.
ई-कामर्स के जरिए सभी जरूरी समानों की डिलेवरी जारी रहेगी. जैसे कि खाना, दवाएं, चिकित्सीय उपकरण.
बता दें कि सभी हवाई सेवा, रेल सेवा, बस सेवा बंद रहेगी. इसके अलावा होटल, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे.
बता दें कि जरूरी सामनों को लाने वाले परिवहन के आवागमन पर छूट रहेगी.