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सरकार की नया श्रम कानून लाने की योजना, 44 पुराने कानूनों को 4 श्रेणियों में मिलाया जाएगा

भाजपा सरकार द्वारा नया श्रम विधेयक बनाने का फैसला लिया गया है. यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. जानें श्रम विधेयक से निवेशकों को कितने और क्या क्या लाभ होंगे....

संतोष गंगवार.
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Published : Jun 11, 2019, 10:29 PM IST

Updated : Jun 11, 2019, 11:50 PM IST

नई दिल्ली: निवेशकों की सहूलियत और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार नया श्रम विधेयक पेश करने की योजना बना रही जिसमें 44 पुराने श्रम कानूनों को वेतन, सामाजिक सुरक्षा , औद्योगिक सुरक्षा एवं कल्याण और औद्योगिक संबंध - इन चार श्रेणियों के कानूनों में मिला दिया जाएगा.

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अंतर - मंत्रीस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया. इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, श्रम मंत्री संतोष गंगवार, वाणिज्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे.

मोदी सरकार की नई स्कीम के बारे में जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता

गंगवार ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, 'संसद के आगामी सत्र में नया श्रम विधेयक पेश किया जाएगा.'

पढ़ेंःकिसानों के लिए मोदी सरकार की इस नई स्कीम पर क्या है अन्नदाताओं की राय, देखें....

गंगवार ने कहा कि इस विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा जिसके बाद इसे संसद के आगामी सत्र के संभवत : दूसरे सप्ताह में पेश किया जाएगा.

नई दिल्ली: निवेशकों की सहूलियत और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार नया श्रम विधेयक पेश करने की योजना बना रही जिसमें 44 पुराने श्रम कानूनों को वेतन, सामाजिक सुरक्षा , औद्योगिक सुरक्षा एवं कल्याण और औद्योगिक संबंध - इन चार श्रेणियों के कानूनों में मिला दिया जाएगा.

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अंतर - मंत्रीस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया. इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, श्रम मंत्री संतोष गंगवार, वाणिज्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे.

मोदी सरकार की नई स्कीम के बारे में जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता

गंगवार ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, 'संसद के आगामी सत्र में नया श्रम विधेयक पेश किया जाएगा.'

पढ़ेंःकिसानों के लिए मोदी सरकार की इस नई स्कीम पर क्या है अन्नदाताओं की राय, देखें....

गंगवार ने कहा कि इस विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा जिसके बाद इसे संसद के आगामी सत्र के संभवत : दूसरे सप्ताह में पेश किया जाएगा.

Intro:New Delhi: To simplify the labour laws in the country, Modi government is planning to reform the existing labour laws. The labour ministry is set to decrease the existing 44 labour laws to four categories in the upcoming parliament session.

"As of now there are 44 labour laws which are prevailing right now. Out of this 7 are redundant and one has gone to skill development. Now, the rest 32 laws would be grouped into four bunches," said a ministry official.



Body:The decision was taken in an inter-ministerial meeting chaired by Home minister Amit Shah along with Finance Minister Nirmala Sitharaman, Labour Minister Santosh Gangwar and Commerce and Railway Minister Piyush Goyal.

Labour Minister Santosh Gangwar while talking to media said, "A new labour bill will be introduced in the coming session of the parliament."

"The draft bill will be placed before the Union Cabinet after which it will introduced in the Lok Sabha," he added.

A senior ministry official told that all labour unions are on board and have agreed to them government proposal.




Conclusion:This will be the first bill which will be introduced in the second term of Modi government in parliament session.

It is to be noted that just a day after PM Narendra Modi took the oath, the labour department released a data which showed that the unemployment rate in the country increased to 6.1% in 2017-18, which is 45-year high.

The first session of the 17th Lok Sabha will be held from June 17 to July 26, with the regular budget to be presented on July 5.

Last Updated : Jun 11, 2019, 11:50 PM IST
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