नई दिल्ली : कोविड-19 महामारी के बीच सरकार ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से कहा है कि वह हितधारकों को टैंक कंटेनरों में थोक में तरल ऑक्सीजन ले जाने की इजाजत दे सकता है. इस संबंध में बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पीईएसओ ने हितधारकों को आईएसओ टैंक कंटेनरों में तरल ऑक्सीजन के परिवहन के आवदेन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली तैयार की है.
इन कंटेनरों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है और इन्हें थोक में तरल पदार्थ ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है. एक टैंक 20 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन ले जा सकता है. बयान में कहा गया है कि महामारी के कारण कई स्थानों पर अल्प सूचना पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने की जरूरत महसूस की जा रही है.
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बयान में कहा गया कि ऐसे में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए टैंक कंटेनरों के इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए पीईएसओ को अनुमति दी है. बयान के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए फिलहाल यह अनुमति एक साल के लिए है. इस फैसले से देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी.