नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यस्थल, रेस्त्रां और धार्मिक स्थलों पर कोविड19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है.
इसके तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहरुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी है.
रेस्तरां में केवल उन कर्मचारियों जिनमें कोरोना के लक्षण न है और ग्राहकों को अनुमति दी जाएगी. प्रवेश के लिए सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान किया गया है. इस दौरान कम से कम छह फिट की फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रहेगी.
इस दौरान मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा, अरोग्य सेतु एप इनस्टॉल करना होगी, बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार की जाएगी और थूकना पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. साथ ही भीड़ के इकठ्ठा होने पर भी पाबंदी लगी रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.