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गोविंदाचार्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब - pil against hate speech on social media

संघ विचारक केएन गोविंदाचार्य द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र का रुख जानना चाहा. गोविंदाचार्य ने सोशल मीडिया मंचों से फेक न्यूज और नफरत भरे बयानों को हटाने को लेकर याचिका दायर की थी.

pil in delhi court over social media
के एन गोविंदाचार्य (फाइल फोटो)
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Published : Mar 11, 2020, 12:05 PM IST

Updated : Mar 11, 2020, 12:49 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसे सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित की जारी रही फेक न्यूज और नफरत भरे बयानों को हटाने के लिए संघ विचारक के एन गोविंदाचार्य की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र का रुख जानना चाहा.

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर फेसबुक, गूगल और ट्विटर को भी नोटिस जारी किया. इस याचिका में इन मंचों के नामित अधिकारियों का विवरण मांगा गया है.

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसे सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित की जारी रही फेक न्यूज और नफरत भरे बयानों को हटाने के लिए संघ विचारक के एन गोविंदाचार्य की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र का रुख जानना चाहा.

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर फेसबुक, गूगल और ट्विटर को भी नोटिस जारी किया. इस याचिका में इन मंचों के नामित अधिकारियों का विवरण मांगा गया है.

अदालत 13 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी.

पढ़ें-भड़काऊ भाषण : सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर से मांगा जवाब

Last Updated : Mar 11, 2020, 12:49 PM IST
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