नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को चेक इन बैगेज के सभी प्रतिबंधों को हटा दिया. मंत्रालय ने बैगेज की सीमा एयरलाइंस पॉलिसी के अनुसार होगी.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पांडेय ने कहा कि बैगेज की सीमाएं एयरलाइन की नीतियों के अनुसार होंगी.
फीडबैक इनपुट के आधार पर चेक-इन बैगेज के संबंध में मामले की समीक्षा की गई है. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में मौजूदा प्रावधानों में संशोधन का आदेश दिया गया है.
संशोधित उड़ान मानदंडों के बाद चेक-इन बैगेज पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. यात्री एयरलाइन पॉलिसी के अनुसार ले जा सकते हैं.
विमानन नियामक डीजीसीए के नियमों के अनुसार देश में घरेलू एयरलाइंस 15 किलोग्राम मुफ्त चेक-इन बैगेज को उड़ानों पर ले जाने की अनुमति देती हैं. यदि भार अधिक हो जाता है, तो यात्रियों को इसके लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं.
कोरोना वायरस महामारी के बीच दो महीने के अंतराल के बाद भारत ने 25 मई को घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया था.
सितंबर के पहले सप्ताह से घरेलू एयरलाइंस को अपनी कोविड के पहले क्षमता के 60 प्रतिशत पर काम करने की अनुमति है. इससे पहले, सरकार ने घरेलू विमान सेवाओं को केवल 45 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी थी.