कोच्चि : केरल सोना तस्करी मामले में फैजल फरीद और राबिंस के.एच. के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. इसके साथ ही मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर पर सोने की तस्करी का मामला दर्ज कर उन्हें पांच दिन की कस्टम हिरासत में भेज दिया गया है.
आपको बता दें कि यह आदेश विशेष अदालत ने जारी किया था, जो कोच्चि के आर्थिक अपराध के मामलों को संभालती है. वहीं, सीमा शुल्क जांच दल ने एर्नाकुलम के रहने वाले फैजल फरीद और राबिंस को भी आरोपी बनाया है.
गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को राज्य के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर से करीब नौ घंटे तक पूछताछ की. राजनयिक चैनल के माध्यम से सोने की तस्करी मामले में शिवशंकर की भूमिका संदिग्ध है.
सीमा शुल्क के अधिकारियों ने सोमवार को विशेष कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें फैजल फरीद और राबिंस को आरोपी बनाया गया है.
अधिकारियों ने अदालत से दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की अपील की है. आर्थिक अपराध मामलों की अदालत मंगलवार पर इस पर विचार करेगी.
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गैर-जमानती वारंट मिलने के बाद सीमा शुल्क की टीम इंटरपोल की मदद से दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है.
वहीं, कोर्ट ने मामले के चौथे आरोपी रमीज की हिरासत अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी. याचिका में तीन और दिनों के लिए रमीज की हिरासत मांगी गई थी, लेकिन उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. रमीज को पांच दिनों की हिरासत की अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया था.
सीमा शुल्क के अधिकारियों ने मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश, सारिथ और संदीप की हिरासत की मांग की है. मंगलवार को अदालत द्वारा विचार किया जाएगा.