चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वर-वधू और अन्य लोगों पर शादी के दौरान मास्क न पहनने को लेकर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आदेश के मुताबिक, जुर्माना 15 दिनों के भीतर होशियारपुर डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात (डीसी) को देना होगा.
हाईकोर्ट ने डीसी होशियारपुर से कहा है कि वसूले गए जुर्माने के पैसों से वह अधिक से अधिक लोगों को मास्क वितरित करें.
दरअसल, एक युवक-युवती ने अपनी मर्जी से विवाह किया, जिसे उनका परिवार स्वीकार नहीं कर रहा था. इस संबंध में दुल्हन और दूल्हे ने सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्य शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वह हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं.
कोर्ट ने मामले को ध्यान में रखते हुए गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपिंदरजीत सिंह घुम्मन (एसएसपी) को याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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सुरक्षा की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शादी की तस्वीरें पेश की गईं. इस दौरान कोर्ट ने पाया कि शादी में मौजूद दूल्हा-दुल्हन और अन्य लोगों ने मास्क नहीं पहने थे. इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जुर्माना भरने का आदेश दिया.