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नाबालिग बेटी से रेप के आरोप में पिता को आजीवन कारावास की सजा

मंगलौर की एक अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पिता को आजीवन कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

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Published : Dec 17, 2019, 7:30 PM IST

मंगलौर कोर्ट
मंगलौर कोर्ट

मंगलौर : मंगलौर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के मामले में उसके पिता को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दरअसल, कोर्ट ने दक्षिण कन्नड़ में रहने वाले एक 36 वर्षीय उत्तर भारतीय व्यक्ति किशोर को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

किशोर पर आरोप था कि 2016 में जब उसकी पत्नी मंगलौर अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती हुई तो उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया.

दुष्कर्म के बाद बेटी खामोश रही, जिसके बाद किशोर ने लगातार अपनी बेटी का बलात्कार किया. इस बात का खुलासा उस समय हुआ, जब पीड़िता ने कुछ महीनों बाद ही एक बच्ची को जन्म दिया.

पीड़िता की मां ने इस बात की शिकायत पुलिस से की. महिला की शिकायत के बाद मंगलौर पुलिस ने किशोर को गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें - मुजफ्फरपुर में जिंदा जलाई गई छात्रा ने पटना में तोड़ा दम

पीड़िता के डीएनए टेस्ट के बाद बलात्कार की पृष्टि हुई . इस मामले में सुनवाई के बाद पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दोषी पिता को आजीवन कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई.

मंगलौर : मंगलौर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के मामले में उसके पिता को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दरअसल, कोर्ट ने दक्षिण कन्नड़ में रहने वाले एक 36 वर्षीय उत्तर भारतीय व्यक्ति किशोर को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

किशोर पर आरोप था कि 2016 में जब उसकी पत्नी मंगलौर अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती हुई तो उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया.

दुष्कर्म के बाद बेटी खामोश रही, जिसके बाद किशोर ने लगातार अपनी बेटी का बलात्कार किया. इस बात का खुलासा उस समय हुआ, जब पीड़िता ने कुछ महीनों बाद ही एक बच्ची को जन्म दिया.

पीड़िता की मां ने इस बात की शिकायत पुलिस से की. महिला की शिकायत के बाद मंगलौर पुलिस ने किशोर को गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें - मुजफ्फरपुर में जिंदा जलाई गई छात्रा ने पटना में तोड़ा दम

पीड़िता के डीएनए टेस्ट के बाद बलात्कार की पृष्टि हुई . इस मामले में सुनवाई के बाद पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दोषी पिता को आजीवन कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई.

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Mangalore: As it is proved that father is convict on rape case on his minor daughter, father gets life time imprisonment from Mangalore court.



Kishore(36) is the convict in the case is from North India and currently residing in Dakshina Kannada. In 2016, while his wife is  admitted in Mangalore hospital for parturition, the convict father raped his minor daughter. As a girl was silent after being raped, he continuously raped her. Soon after some months she gave birth to baby girl. As victims mother gave compliant, Kishore was arrested by Mangalore police. 



Rape was proved after the DNA test of victim. After all the hearings, 2nd Additional Sessions Court of Mangalore and POKSO Special Court delevered its verdict. Convict father gets life time imprisonment and 5000 Rs fine from the court.


Conclusion:
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