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INX मामला : ED ने चिदंबरम की हिरासत मांगी, 14 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की हिरासत में हैं. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है.

चिदंबरम
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Published : Oct 11, 2019, 10:41 PM IST

नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार कर सकता है. जांच एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री को अदालत में पेश करने का विशेष अदालत से आदेश हासिल कर लिया है. चिदंबरम सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं.

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस मामले से जुड़े एक अन्य धनशोधन प्रकरण में चिदंबरम को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की एक अलग याचिका पर पूर्व वित्त मंत्री से जवाब देने को कहा.

निचली अदालत में हुए घटनाक्रम में, विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चिदंबरम को 14 अक्टूबर को उनके समक्ष पेश करें.

इससे कुछ घंटे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने एयरेसल-मैक्सिस मामले में ईडी की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली.

विशेष न्यायाधीश ने ईडी की याचिका पर चिदंबरम को 14 अक्टूबर को पेश करने के लिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को तब निर्देश दिया जब एजेंसी ने कहा कि वह वरिष्ठ कांग्रेस नेता से हिरासत में पूछताछ करना चाहती है.

जांच एजेंसी संभवत: उन्हें गिरफ्तार कर और हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है.

पढ़ें-INX मीडिया केस: पी चिदंबरम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग

सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मामले में उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की नियमित जमानत 30 सितंबर को खारिज कर दी थी जिसे उन्होंने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी. दिल्ली की अदालत ने मामले में गत तीन अक्टूबर को उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी.

चिदंबरम (74) संप्रग शासन के दौरान 2004 और 2014 के बीच केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री थे.

निचली अदालत का शुक्रवार का आदेश काफी मायने रखता है क्योंकि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में भी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति को मिली अग्रिम जमानत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

पढ़ें-सोनिया और मनमोहन पहुंचे तिहाड़, चिदंबरम से की मुलाकात

निचली अदालत जहां आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगी, वहीं उच्च न्यायालय एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करेगा.

नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार कर सकता है. जांच एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री को अदालत में पेश करने का विशेष अदालत से आदेश हासिल कर लिया है. चिदंबरम सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं.

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस मामले से जुड़े एक अन्य धनशोधन प्रकरण में चिदंबरम को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की एक अलग याचिका पर पूर्व वित्त मंत्री से जवाब देने को कहा.

निचली अदालत में हुए घटनाक्रम में, विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चिदंबरम को 14 अक्टूबर को उनके समक्ष पेश करें.

इससे कुछ घंटे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने एयरेसल-मैक्सिस मामले में ईडी की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली.

विशेष न्यायाधीश ने ईडी की याचिका पर चिदंबरम को 14 अक्टूबर को पेश करने के लिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को तब निर्देश दिया जब एजेंसी ने कहा कि वह वरिष्ठ कांग्रेस नेता से हिरासत में पूछताछ करना चाहती है.

जांच एजेंसी संभवत: उन्हें गिरफ्तार कर और हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है.

पढ़ें-INX मीडिया केस: पी चिदंबरम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग

सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मामले में उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की नियमित जमानत 30 सितंबर को खारिज कर दी थी जिसे उन्होंने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी. दिल्ली की अदालत ने मामले में गत तीन अक्टूबर को उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी.

चिदंबरम (74) संप्रग शासन के दौरान 2004 और 2014 के बीच केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री थे.

निचली अदालत का शुक्रवार का आदेश काफी मायने रखता है क्योंकि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में भी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति को मिली अग्रिम जमानत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

पढ़ें-सोनिया और मनमोहन पहुंचे तिहाड़, चिदंबरम से की मुलाकात

निचली अदालत जहां आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगी, वहीं उच्च न्यायालय एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करेगा.

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DL-COURTS-LDALL CHIDAMBARAM (R)
ED seeks custody of Chidambaram in INX Media case; to be produced before court on Oct 14
(Eds: With minor edits, recasts headline)
         New Delhi, Oct 11 (PTI) Senior Congress leader P Chidambaram faced the prospect of arrest by the ED in the money laundering case arising out of the INX Media scam as the probe agency on Friday secured an order from a trial court in Delhi for his production before it on Monday from Tihar jail, where he is lodged in the corruption case filed by the CBI.
         Chidambaram was also asked by the Delhi High Court to respond to a separate plea moved by the ED challenging his anticipatory bail granted by a trial court in another money laundering case related to the Aircel-Maxis deal.
         The development in the trial court, in which Special Judge Ajay Kumar Kuhar ordered production of Chidambaram on October 14 before him, came hours after Justice Suresh Kait of the Delhi High Court entertained the ED plea in the Aircel-Maxis case.
         The special judge issued a warrant to the Tihar Jail authorities for production of Chidambaram before it on October 14 on the Enforcement Directorate's plea seeking his custodial interrogation. The probe agency can possibly arrest him there and quiz him in custody.
         Chidambaram's regular bail in the INX Media corruption case, lodged by the CBI, was dismissed on September 30 by the high court, which he has challenged before the Supreme Court. The Delhi court on October 3 had extended his judicial custody to October 17 in the case.
         The 74-year old Congress leader was the Union minister for home as also finance between 2004 and 2014 in the UPA regime.
         The trial court's Friday order assumes significance as Chidambaram has been denied anticipatory bail by the high court and the Supreme Court as well in the INX Media money laundering case.
         ED had also challenged in the high court the anticipatory bail granted to Chidambaram's son Karti in the Aircel-Maxis money laundering case.
         While the trial court will take up the INX Media money laundering case on October 14, the high court has decided to hear the Aircel-Maxis money laundering case on November 29.
         The high court on November 29, will hear the plea along with CBI and ED petitions challenging the trial court's order discharging former telecom minister Dayanidhi Maran and others in the same case.
         Before Chidambaram and his son were made accused in the Aircel Maxis case, a special court had on February 2, 2017 discharged DMK leader Dayanidhi Maran, his brother Kalanithi Maran and others in the matter.
         Later, ED and CBI, filed supplementary charge sheets naming the Chidambarams in the scam.
         Both the money laundering cases relate to alleged irregularities in grant of Foreign Investment Promotion Board (FIPB) approval to the companies.
         The Aircel-Maxis case relate to alleged irregularities in grant of FIPB approval in the Rs 3,500-crore deal when Chidambaram was finance minister.
         The CBI is probing how Chidambaram, being the finance minister in 2006, granted FIPB approval to a foreign firm, when only the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) was empowered to do it.
         The ED is probing a money laundering case in the Aircel-Maxis matter, in which the Chidambarams have been questioned by the agency.
         In the INX Media deal, the CBI had registered an FIR on May 15, 2017, alleging irregularities in the FIPB clearance granted to the group for receiving overseas funds of Rs 305 crore in 2007 during Chidambaram's tenure as the finance minister.
         Thereafter, the ED lodged a money laundering case in this regard in 2017. PTI SKV UK HMP RKS
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