मुंबई: ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को राहत देते हुए भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को आदेश दिया है कि वो पीएनबी को ब्याज सहित 7200 करोड़ रुपये लौटांए.
दरअसल, पीएनबी ने नीरव मोदी से 7000 करोड़ रुपये बकाया वसूली के लिए जुलाई 2018 में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर डीआरटी ने अब अंतिम फैसला सुनाया है.
बता दें कि इससे पहले कुछ और बैंकों ने इसी तरह बकाया वसूली के लिए याचिका दायर की थी. इन बैंकों ने नीरव मोदी को करीब 200 करोड़ रुपये का ऋण दिया था.
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गौरतलब है कि डीआरटी के इस आदेश के बाद अगर जरुरत पड़ी तो मोदी की संपत्ती जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, हालांकि मोदी की ज्यादातर संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही जब्त कर चुका है.