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कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की दिग्विजय की याचिका, बागी विधायकों से मिलने की कर रहे थे मांग

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस के 16 बागी विधायकों से मिलने की अनुमति के लिए यह याचिका दाखिल की थी.

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Published : Mar 18, 2020, 4:03 PM IST

Updated : Mar 18, 2020, 5:28 PM IST

दिग्विजय सिंह
दिग्विजय सिंह

बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने यहां ठहरे कांग्रेस के 16 बागी विधायकों से मिलने की अनुमति के लिए यह याचिका दाखिल की थी.

इसके पूर्व दिग्विजय ने मीडिया से कहा था कि उन्होंने उपवास पर रहने का फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के फैसले के बाद वह अपना उपवास तोड़ने या न तोड़ने पर विचार करेंगे.

बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने यहां ठहरे कांग्रेस के 16 बागी विधायकों से मिलने की अनुमति के लिए यह याचिका दाखिल की थी.

इसके पूर्व दिग्विजय ने मीडिया से कहा था कि उन्होंने उपवास पर रहने का फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के फैसले के बाद वह अपना उपवास तोड़ने या न तोड़ने पर विचार करेंगे.

Last Updated : Mar 18, 2020, 5:28 PM IST
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