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कोरोना को लेकर डीजीसीए ने सोशल डिस्टेसिंग पर जारी किए दिशानिर्देश - सोशल डिस्टेसिंग पर दिशा निर्देश

डीजीसीए ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट संचालकों को सोशल डिस्टेसिंग पर दिशा-निर्देश जारी किया है. ऐसा उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किया है. निर्देश में डीजीसीए ने चेक-इन के समय, दो यात्रियों की सीट के बीच में एक सीट खाली स्थान रखने के लिए कहा है. पढ़ें पूरी खबर...

डीजीसीए
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Published : Mar 23, 2020, 4:28 PM IST

Updated : Mar 23, 2020, 7:52 PM IST

नई दिल्ली : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट संचालकों को सोशल डिस्टेसिंग पर दिशा-निर्देश जारी किया है. ऐसा उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किया है.

डीजीसीए ने एक परिपत्र में कहा कि चेक-इन के समय, दो यात्रियों के बीच में एक सीट खाली रखी जानी चाहिए.

डीजीसीए द्वारा जारी किया गया दिशानिर्देश
डीजीसीए द्वारा जारी किया गया दिशानिर्देश
डीजीसीए द्वारा जारी किया गया दिशानिर्देश
डीजीसीए द्वारा जारी किया गया दिशानिर्देश

डीजीसीए ने आज जारी निर्देश में एयरलाइंस से कहा कि चेक-इन या सुरक्षा जांच में यात्रियों की कतार के बीच की दूरी न्यूनतम एक मीटर होनी चाहिए और प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठने के दौरान भी दो यात्री अपने बीच एक सीट खाली छोड़ सकते हैं.

डीजीसीए ने कहा कि अलग-अलग बोर्डिंग किया जाता है ताकि किसी भी समय यात्रियों की भीड़ न लगे. बोर्डिंग लाइनों में यात्रियों के बीच में पर्याप्त अंतर सुनिश्चित करना है.

हवाईअड्डा संचालक सभी प्रमुख स्थानों पर यात्रियों को सेनिटाइजर उपलब्ध कराए. यात्रियों और हवाईअड्डे के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए बार-बार सार्वजनिक संबोधन की घोषणा की जाए.

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को 27 मार्च तक हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए ट्यूब प्रक्रिया के माध्यम से सांस विश्लेषक परीक्षण (बीएटी) निलंबित करने का निर्देश दिया.

पढ़ें : लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करें, राज्य सरकारें नियमों और कानूनों का पालन करवाएं : मोदी

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को परीक्षण के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने के लिए मंगलवार को एक तत्काल बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट संचालकों को सोशल डिस्टेसिंग पर दिशा-निर्देश जारी किया है. ऐसा उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किया है.

डीजीसीए ने एक परिपत्र में कहा कि चेक-इन के समय, दो यात्रियों के बीच में एक सीट खाली रखी जानी चाहिए.

डीजीसीए द्वारा जारी किया गया दिशानिर्देश
डीजीसीए द्वारा जारी किया गया दिशानिर्देश
डीजीसीए द्वारा जारी किया गया दिशानिर्देश
डीजीसीए द्वारा जारी किया गया दिशानिर्देश

डीजीसीए ने आज जारी निर्देश में एयरलाइंस से कहा कि चेक-इन या सुरक्षा जांच में यात्रियों की कतार के बीच की दूरी न्यूनतम एक मीटर होनी चाहिए और प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठने के दौरान भी दो यात्री अपने बीच एक सीट खाली छोड़ सकते हैं.

डीजीसीए ने कहा कि अलग-अलग बोर्डिंग किया जाता है ताकि किसी भी समय यात्रियों की भीड़ न लगे. बोर्डिंग लाइनों में यात्रियों के बीच में पर्याप्त अंतर सुनिश्चित करना है.

हवाईअड्डा संचालक सभी प्रमुख स्थानों पर यात्रियों को सेनिटाइजर उपलब्ध कराए. यात्रियों और हवाईअड्डे के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए बार-बार सार्वजनिक संबोधन की घोषणा की जाए.

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को 27 मार्च तक हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए ट्यूब प्रक्रिया के माध्यम से सांस विश्लेषक परीक्षण (बीएटी) निलंबित करने का निर्देश दिया.

पढ़ें : लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करें, राज्य सरकारें नियमों और कानूनों का पालन करवाएं : मोदी

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को परीक्षण के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने के लिए मंगलवार को एक तत्काल बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया.

Last Updated : Mar 23, 2020, 7:52 PM IST
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