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दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के घर पुलिस की छापेमारी

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्य्क्ष जफरुल इस्लाम के घर पर पुलिस ने बुधवार को छापेमारी की. हालांकि पुलिस टीम उनके घर क्यों गई थी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है.

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जफरुल इस्लाम
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Published : May 7, 2020, 11:51 AM IST

Updated : May 7, 2020, 12:36 PM IST

नई दिल्ली : छापेमारी करने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के अबू फजल एन्क्लेव-1 स्थित उनके घर दिल्ली पुलिस की टीम बुधवार रात पहुंची. लेकिन इस दौरान पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि पुलिस टीम बिना किसी पूर्व नोटिस के पहुंची थी.

अब पुलिस ने उनसे अपना मोबाइल और लैपटॉप जमा करने को कहा है. बता दें कि जफरुल इस्लाम पर कुवैत और अरब देशों के मामले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज है.

बढ़ती उम्र का दिया था हवाला

आपको बता दे कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस से जांच के लिए ना बुलाने की अपील की थी. दिल्ली पुलिस को लिखे पत्र में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि उनकी उम्र ज्यादा है और उन्हें हाइपर टेंशन है.

इसलिए उनसे उम्र और बीमारी को देखते हुए घर पर आकर भी पूछताछ को ना किया जाए. पुलिस को जो कुछ भी पूछना है, उसके लिए उन्हें प्रश्नावली बनाकर भेजा जाए.

दर्ज किया गया था देशद्रोह का मामला

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 30 अप्रैल को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया है. जफरुल इस्लाम ने दो दिन पहले 28 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया था.

पढ़ें-जानें, क्या है विशाखापट्टनम में लीक हुई स्टायरिन गैस

उनके खिलाफ भारतीय आचार संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर दो समूहों में वैमनस्यता को बढ़ावा देना और समानता व सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की धारणा से कार्य करना) के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी.

नई दिल्ली : छापेमारी करने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के अबू फजल एन्क्लेव-1 स्थित उनके घर दिल्ली पुलिस की टीम बुधवार रात पहुंची. लेकिन इस दौरान पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि पुलिस टीम बिना किसी पूर्व नोटिस के पहुंची थी.

अब पुलिस ने उनसे अपना मोबाइल और लैपटॉप जमा करने को कहा है. बता दें कि जफरुल इस्लाम पर कुवैत और अरब देशों के मामले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज है.

बढ़ती उम्र का दिया था हवाला

आपको बता दे कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस से जांच के लिए ना बुलाने की अपील की थी. दिल्ली पुलिस को लिखे पत्र में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि उनकी उम्र ज्यादा है और उन्हें हाइपर टेंशन है.

इसलिए उनसे उम्र और बीमारी को देखते हुए घर पर आकर भी पूछताछ को ना किया जाए. पुलिस को जो कुछ भी पूछना है, उसके लिए उन्हें प्रश्नावली बनाकर भेजा जाए.

दर्ज किया गया था देशद्रोह का मामला

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 30 अप्रैल को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया है. जफरुल इस्लाम ने दो दिन पहले 28 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया था.

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उनके खिलाफ भारतीय आचार संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर दो समूहों में वैमनस्यता को बढ़ावा देना और समानता व सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की धारणा से कार्य करना) के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी.

Last Updated : May 7, 2020, 12:36 PM IST
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