नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सीबीआई को आदेश दिया कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज वह पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को मुहैया कराए.
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को यह निर्देश दिया. अदालत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर धन शोधन के मुकदमे की भी सुनवाई कर रही थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान चिदंबरम और उनके पुत्र अदालत में उपस्थित थे.
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था. वहीं धन शोधन से जुड़े एक अन्य मामले में ईडी ने उन्हें 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया. छह दिन बाद 22 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की ओर से दायर मुकदमे में उन्हें जमानत दे दी.
ईडी के धन शोधन के मामले में 105 दिन बाद चार दिसंबर को न्यायालय ने चिदंबरम को जमानत दे दी. कार्ति भी दोनों मामलों में जमानत पर हैं.
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सीबीआई ने 15 मई, 2017 को आईएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेश निवेश प्रोमोशन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था, जिसके अनुसार, चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए मिली इस मंजूरी के माध्यम से आईएनएक्स मीडिया समूह ने विदेश से 305 करोड़ रुपये प्राप्त किए. बाद में ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था.