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मीटू : प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के मानहानि मामले पर फैसला 17 फरवरी को - priya ramani and mj akabar case

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की आपराधिक मानहानि शिकायत पर अपना फैसला 17 फरवरी को सुनाएगी. ज्ञात हो कि प्रिया रमानी ने 2018 में सोशल मीडिया पर चली मीटू मुहिम के मद्देनजर अकबर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था

MJ Akbar
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Published : Feb 10, 2021, 4:10 PM IST

Updated : Feb 10, 2021, 5:11 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की आपराधिक मानहानि शिकायत पर अपना फैसला 17 फरवरी को सुनाएगी.

रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये थे. जिसके चलते उन्होंने (अकबर ने) अपनी कथित मानहानि को लेकर 15 अक्टूबर 2018 को यह शिकायत दायर की थी.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने कहा कि लिखित दलीलें देर से सौंपी गईं.

अकबर और रमानी के वकीलों द्वारा अपनी-अपनी दलीलें पूरी करने के बाद अदालत ने एक फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

रमानी ने 2018 में सोशल मीडिया पर चली मीटू मुहिम के मद्देनजर अकबर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था.

यह भी पढ़ें-ममता बोलीं, राजनीतिक फायदे के लिए 'रथ यात्रा' का इस्तेमाल कर रही भाजपा

अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था.

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की आपराधिक मानहानि शिकायत पर अपना फैसला 17 फरवरी को सुनाएगी.

रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये थे. जिसके चलते उन्होंने (अकबर ने) अपनी कथित मानहानि को लेकर 15 अक्टूबर 2018 को यह शिकायत दायर की थी.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने कहा कि लिखित दलीलें देर से सौंपी गईं.

अकबर और रमानी के वकीलों द्वारा अपनी-अपनी दलीलें पूरी करने के बाद अदालत ने एक फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

रमानी ने 2018 में सोशल मीडिया पर चली मीटू मुहिम के मद्देनजर अकबर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था.

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अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था.

Last Updated : Feb 10, 2021, 5:11 PM IST
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