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सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने की याचिका पर कोर्ट का नोटिस

शीर्ष न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

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सरकारी स्कूल
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Published : Sep 3, 2020, 4:03 PM IST

Updated : Sep 3, 2020, 7:12 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से छठी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने के लिए राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति केएम जोसफ ने इस याचिका पर श्रीनिवास गुंतिपल्ली से जवाब मांगा.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुंतिपल्ली की याचिका पर सरकार द्वारा संचालित स्कूलों (जिनमें शिक्षा का माध्यम तेलगु है) में इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी.

इस वर्ष अप्रैल में उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा का माध्यम तेलगु से बदलकर अंग्रेजी करने का आदेश रद्द कर दिया था.

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कहा कि ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और यह संविधान के अनुरूप एक प्रगतिशील एवं भविष्य के लिहाज से एक उचित कदम है.

यह भी पढ़ें- तीन महीने के भीतर दिल्ली की 48 हजार झुग्गियों को हटाएं : सुप्रीम कोर्ट

गुंतिपल्ली के वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है, उन्हें दो हफ्ते में इसका जवाब देना है.

याचिका पर सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय की गई है.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से छठी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने के लिए राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति केएम जोसफ ने इस याचिका पर श्रीनिवास गुंतिपल्ली से जवाब मांगा.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुंतिपल्ली की याचिका पर सरकार द्वारा संचालित स्कूलों (जिनमें शिक्षा का माध्यम तेलगु है) में इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी.

इस वर्ष अप्रैल में उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा का माध्यम तेलगु से बदलकर अंग्रेजी करने का आदेश रद्द कर दिया था.

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कहा कि ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और यह संविधान के अनुरूप एक प्रगतिशील एवं भविष्य के लिहाज से एक उचित कदम है.

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गुंतिपल्ली के वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है, उन्हें दो हफ्ते में इसका जवाब देना है.

याचिका पर सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय की गई है.

Last Updated : Sep 3, 2020, 7:12 PM IST
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