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कश्मीर घाटी में 4जी इंटरनेट : गृह मंत्रालय के खिलाफ अवमानना याचिका - एसजी तुषार मेहता

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट कनेक्शन की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय के खिलाफ एक अवमानना याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.

contempt plea against MHA
गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका
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Published : Jul 16, 2020, 10:48 AM IST

Updated : Jul 16, 2020, 7:25 PM IST

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में 4जी स्पीड इंटरनेट को बहाल करने को लेकर गृह मंत्रालय ने समीक्षा करने की बात कही थी. इसके लिए एक समिति का गठन किया जाना था. ताजा घटनाक्रम में इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है.

न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना, सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इस केस के साथ एक अंतरिम याचिका भी जुड़ी हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट बहाल करने की मांग की गई है.

मीडिया पीपुल्स फाउंडेशन (FMP) की ओर से यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है.

दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन किया है. केंद्र ने इस मसले पर एक समिति बनाई और इस पर निर्णय लिया गया है. उन्होंने इस मामले की सुनवाई कुछ दिनों बाद करने का अदालत से अनुरोध किया.

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में 4जी स्पीड इंटरनेट को बहाल करने को लेकर गृह मंत्रालय ने समीक्षा करने की बात कही थी. इसके लिए एक समिति का गठन किया जाना था. ताजा घटनाक्रम में इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है.

न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना, सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इस केस के साथ एक अंतरिम याचिका भी जुड़ी हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट बहाल करने की मांग की गई है.

मीडिया पीपुल्स फाउंडेशन (FMP) की ओर से यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है.

दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन किया है. केंद्र ने इस मसले पर एक समिति बनाई और इस पर निर्णय लिया गया है. उन्होंने इस मामले की सुनवाई कुछ दिनों बाद करने का अदालत से अनुरोध किया.

Last Updated : Jul 16, 2020, 7:25 PM IST
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