नई दिल्ली: सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व महानिदेशक और पुलिस रिफॉर्म्स केस में एक याचिकाकर्ता, प्रकाश सिंह ने चार राज्यों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. दरअसल उन्होंने SC के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए इन चार राज्यों के खिलाफ याचिका दायर की है.
सिंह ने पुलिस सुधारों पर कुछ राज्य सरकारों द्वारा किए गए अधिनियमों की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है.
प्रकाश सिंह ने की ईटीवी भारत से खास बातचीत
इस संबंध में प्रकाश सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि, मैंने कुछ राज्यों के खिलाफ अवमानना के मामले भरे हैं, जो पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं.
राज्यों के नामों का नहीं किया खुलासा
हालांकि सिंह ने इन राज्यों के नामों का खुलासा नहीं किया. उन्होंने बताया कि राज्य SC के निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं.
गौरतलब है कि 2006 में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के लिए सात निर्देश जारी किए.
बता दें 1996 में प्रकाश सिंह और एक अन्य आईपीएस अधिकारी एनके सिंह ने पुलिस सुधार को लेकर शीर्ष अदालत में जनहित याचिका भरी थी.
SC के निर्देशों में क्या है शामिल
SC निर्देशों में राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, न्यूनतम दो साल के कार्यकाल के साथ योग्यता के आधार पर DGP की नियुक्ति, परिचालन कर्तव्यों पर अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो साल का कार्यकाल, अलग से जांच और कानून और व्यवस्था के कार्य, पुलिस बोर्ड का गठन करना शामिल है.
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इसके अलावा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार करने के लिए, पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने और संघ स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापित करने के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग करना भी शामिल है.
राज्यों पर न्यायपालिका का दबाव
प्रकाश सिंह ने कहा कि राज्य सभी निर्देशों को लागू नहीं कर पाए हैं लेकिन न्यायपालिका का दबाव है साथ ही लोग धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उभरना चाहता है तो पुलिस सुधार आवश्यक है.
पुलिस रिफॉर्म आवश्यक
प्रकाश सिंह ने कहा, भारत की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पुलिस सुधार आवश्यक है और साथ ही यह एक अच्छे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है.
गौरतलब है कि पुलिस सुधारों पर SC के निर्देशों के एक दशक से अधिक समय के बाद भीद केंद्र और राज्य ने उनका पालन नहीं किया.
हो रहा कोर्ट के नियमों का उल्लंघन
असल में, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (CHRI) द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि 2006 से केवल 18 राज्यों ने नए पुलिस अधिनियम पारित किए हैं और कुछ अन्य लोगों ने सरकारी आदेश जारी किए हैं लेकिन एक भी राज्य ने अदालत के आदेश के अनुसार निर्देशों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया है.
सिंह ने कहा, कई राज्यों ने कानून बनाए हैं लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करता है.