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कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर, नहीं चुकाए 47 लाख बकाया

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कोश्यारी ने बकाया जमा नहीं किया है. बता दें कि पूर्व सीएम कोश्यारी पर आवास और अन्य सुविधाओं का बाजार दर से 47 लाख 57 हजार, 758 रुपये बकाया है.

Governor of Maharashtra Bhagat Singh Koshyari
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी
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Published : Oct 15, 2020, 1:19 PM IST

Updated : Oct 15, 2020, 3:26 PM IST

देहरादून : उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भगत सिंह कोश्यारी ने बकाया जमा नहीं किया है. कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भेजा गया था, जिस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है.बता दें कि भगत सिंह कोशयारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं.

बता दें कि नोटिस को 60 दिन 10 अक्टूबर को पूरे हो गए हैं. दरअसल, पूर्व में रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र (रूलक) ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसपर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया छह महीने के अंदर जमा करने के निर्देश दिए थे. आदेश का पालन नहीं करने पर रूलक ने फिर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.

रूलक संस्था ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भेजा था. राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने से दो माह पहले सूचना देनी होती है, जिसका समय पूरा हो चुका है.

पढ़ें : महाराष्ट्र के राज्यपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, मामला दर्ज

गौर हो कि पूर्व सीएम कोश्यारी पर आवास और अन्य सुविधाओं का बाजार दर से 47 लाख 57 हजार, 758 रुपये बकाया है. साथ ही बिजली-पानी का बकाया भी है. सुप्रीम कोर्ट सुविधाओं के बकाया मामले में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस पर रोक लगा चुकी है. वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री व पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक बिजली, पानी का बकाया करीब 11 लाख जमा कर चुके हैं.

देहरादून : उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भगत सिंह कोश्यारी ने बकाया जमा नहीं किया है. कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भेजा गया था, जिस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है.बता दें कि भगत सिंह कोशयारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं.

बता दें कि नोटिस को 60 दिन 10 अक्टूबर को पूरे हो गए हैं. दरअसल, पूर्व में रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र (रूलक) ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसपर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया छह महीने के अंदर जमा करने के निर्देश दिए थे. आदेश का पालन नहीं करने पर रूलक ने फिर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.

रूलक संस्था ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भेजा था. राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने से दो माह पहले सूचना देनी होती है, जिसका समय पूरा हो चुका है.

पढ़ें : महाराष्ट्र के राज्यपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, मामला दर्ज

गौर हो कि पूर्व सीएम कोश्यारी पर आवास और अन्य सुविधाओं का बाजार दर से 47 लाख 57 हजार, 758 रुपये बकाया है. साथ ही बिजली-पानी का बकाया भी है. सुप्रीम कोर्ट सुविधाओं के बकाया मामले में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस पर रोक लगा चुकी है. वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री व पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक बिजली, पानी का बकाया करीब 11 लाख जमा कर चुके हैं.

Last Updated : Oct 15, 2020, 3:26 PM IST
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