नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को छह अगस्त को रिहा किया जाएगा, जब उनकी नजरबंदी समाप्त हो जाएगी.
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुआई वाली पीठ सोमवार को अब्दुल कयूम की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी.
गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में अब्दुल कयूम को हिरासत में ले लिया गया था, जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था.
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने पैरवी की.
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उन्होंने कहा कि कयूम को रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता की अवैध हिरासत का हर दिन उसकी स्वतंत्रता का असंवैधानिक कटौती की जा रही है.
दवे ने कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार के पास कयूम की नजरबंदी बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है. 29 जुलाई को इस मामले की फिर सुनवाई होगी.