ETV Bharat / bharat

केंद्र ने SC में रविदास मंदिर के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव रखा

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त कर दिया था. इसको लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था. केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं की समिति को 200 वर्ग मीटर इलाका सौंपने की इच्छा जाहिर की है.

फाइल फोटो
author img

By

Published : Oct 18, 2019, 2:16 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को शुक्रवार को बताया कि वह दक्षिण दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं की एक समिति को 200 वर्ग मीटर इलाका सौंपने का इच्छुक है.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल के प्रस्ताव को दर्ज किया और मंदिर के निर्माण की मांग कर रहे पक्षकारों से कहा कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वे सोमवार तक इसे दर्ज कराएं.

वेणुगोपाल ने शुरुआत में कहा कि उन्होंने श्रद्धालुओं और सरकारी अधिकारियों समेत सभी पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया है. केंद्र स्थल के लिए श्रद्धालुओं की आस्था एवं संवेदनशीलता को देखते हुए भूमि का वही टुकड़ा देने के लिए सहमत हो गया है.

वेणुगोपाल ने कहा, 'मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं की एक समिति को स्थल का वही 200 वर्ग मीटर का क्षेत्र सौंपा जा सकता है.'

पढ़ें-रविदास मंदिर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सर्वमान्य समाधान लेकर आएं

उन्होंने बताया कि मंदिर को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले सात में से पांच याचिकाकर्ताओं ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है.

शीर्ष अदालत ने दिल्ली के तुगलकाबाद वन क्षेत्र में गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति का अनुरोध करने संबंधी याचिका के संबंधित पक्षकारों से चार अक्टूबर को कहा था कि वे मंदिर के लिये एक बेहतर जगह के सर्वमान्य समाधान के साथ उनके पास वापस आएं.

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वह सभी की भावनाओं का सम्मान करता है लेकिन कानून का पालन तो करना ही होगा.

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे.

नई दिल्ली : केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को शुक्रवार को बताया कि वह दक्षिण दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं की एक समिति को 200 वर्ग मीटर इलाका सौंपने का इच्छुक है.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल के प्रस्ताव को दर्ज किया और मंदिर के निर्माण की मांग कर रहे पक्षकारों से कहा कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वे सोमवार तक इसे दर्ज कराएं.

वेणुगोपाल ने शुरुआत में कहा कि उन्होंने श्रद्धालुओं और सरकारी अधिकारियों समेत सभी पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया है. केंद्र स्थल के लिए श्रद्धालुओं की आस्था एवं संवेदनशीलता को देखते हुए भूमि का वही टुकड़ा देने के लिए सहमत हो गया है.

वेणुगोपाल ने कहा, 'मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं की एक समिति को स्थल का वही 200 वर्ग मीटर का क्षेत्र सौंपा जा सकता है.'

पढ़ें-रविदास मंदिर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सर्वमान्य समाधान लेकर आएं

उन्होंने बताया कि मंदिर को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले सात में से पांच याचिकाकर्ताओं ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है.

शीर्ष अदालत ने दिल्ली के तुगलकाबाद वन क्षेत्र में गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति का अनुरोध करने संबंधी याचिका के संबंधित पक्षकारों से चार अक्टूबर को कहा था कि वे मंदिर के लिये एक बेहतर जगह के सर्वमान्य समाधान के साथ उनके पास वापस आएं.

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वह सभी की भावनाओं का सम्मान करता है लेकिन कानून का पालन तो करना ही होगा.

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे.

ZCZC
PRI GEN LGL NAT
.NEWDELHI LGD10
SC-TEMPLE
Ravidas temple: Centre tells SC it is willing to hand over 200 sq m area to devotees
         New Delhi, Oct 18 (PTI) The Centre on Friday told the Supreme Court that it is willing to hand over 200 square metre area to a committee of devotees for construction of Guru Ravidas temple in South Delhi.
          A bench of Justices Arun Mishra and S Ravindra Bhat took on record the offer made by Attorney General KK Venugopal, appearing for the Centre, and asked parties seeking construction of a temple to submit objections, if any by Monday.
          At the outset, Venugopal said he had held consultation with all parties including devotees and government officials and Centre has agreed to give the same piece of land considering sensitivity and faith of devotees for the site.
          "That same 200 square metre area of the site can be handed over to a committee of devotees for construction of temple," Venugopal said, adding that five out of seven petitioners, who approached court against demolition of temple have agreed to the proposal.
          The top court on October 4, had asked the parties involved in a plea seeking permission to rebuild the Guru Ravidas temple in Delhi's Tughlaqabad forest area to come back to it with an amicable solution on a better location for the temple.
          The temple was demolished by the Delhi Development Authority (DDA) following the court's direction, which had led to massive outcry and protests in the national capital.
          The top court had said it respects everybody's sentiments but the law has to be followed. PTI MNL LLP LLP
DV
DV
10181222
NNNN
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.