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सीबीआई ने जालसाजी के आरोप में छह रेलवे कर्मियों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

रेलवे कार्यों में कथित फर्जीवाड़ा को लेकर छह रेलवे कर्मियों के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है. सीबीआई ने पाया है कि मई 2016 में 52,60,395 रुपये की निविदा अगस्त 2016 तक परियोजना पूरी करने के लिए मंगायी गयी थी, लेकिन एसीएसआर 2016 तक उपलब्ध नहीं कराया गया. जानें विस्तार से...

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Published : Oct 22, 2019, 8:21 AM IST

नई दिल्ली : सीबीआई ने पंजाब में एक निजी कंपनी को दी गयी 5.62 करोड़ रुपये की निविदा से जुड़े कार्यों में कथित फर्जीवाड़ा के लिए छह रेलवे कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

दरअसल सीबीआई के मुताबिक केके इंटरप्राइजेज को पंजाब के फिरोजपुर डिवीजन में कुल 17 निविदा दी गई थी. इसके तहत विभिन्न स्थानों पर एसीएसआर केबल की आपूर्ति सहित अलग-अलग कार्यों के लिए थीं.

छानबीन के दौरान सीबीआई ने पाया कि मई 2016 में 52,60,395 रुपये की निविदा अगस्त 2016 तक परियोजना पूरी करने के लिए मंगायी गयी थी. हालांकि एसीएसआर 2016 तक उपलब्ध नहीं कराया गया.

इसे भी पढ़ें- उन्नाव रेप मामला: कोर्ट ने अधूरे सबूत के लिए CBI को लगाई फटकार

सीबीआई ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (फर्जीवाड़ा), धारा 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ जालसाजी), धारा 468 (धोखाधड़ी की नीयत से जालसाजी), धारा 471 (जाली दस्तावेज को असल दस्तावेज जैसा दिखाना) तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

नई दिल्ली : सीबीआई ने पंजाब में एक निजी कंपनी को दी गयी 5.62 करोड़ रुपये की निविदा से जुड़े कार्यों में कथित फर्जीवाड़ा के लिए छह रेलवे कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

दरअसल सीबीआई के मुताबिक केके इंटरप्राइजेज को पंजाब के फिरोजपुर डिवीजन में कुल 17 निविदा दी गई थी. इसके तहत विभिन्न स्थानों पर एसीएसआर केबल की आपूर्ति सहित अलग-अलग कार्यों के लिए थीं.

छानबीन के दौरान सीबीआई ने पाया कि मई 2016 में 52,60,395 रुपये की निविदा अगस्त 2016 तक परियोजना पूरी करने के लिए मंगायी गयी थी. हालांकि एसीएसआर 2016 तक उपलब्ध नहीं कराया गया.

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सीबीआई ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (फर्जीवाड़ा), धारा 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ जालसाजी), धारा 468 (धोखाधड़ी की नीयत से जालसाजी), धारा 471 (जाली दस्तावेज को असल दस्तावेज जैसा दिखाना) तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 1:7 HRS IST




             
  • सीबीआई ने जालसाजी के आरोप में छह रेलवे कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की



नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) सीबीआई ने पंजाब में एक निजी कंपनी को दी गयी 5.62 करोड़ रुपये की निविदा से जुड़े कार्यों में कथित फर्जीवाड़ा के लिए छह रेलवे कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।







सीबीआई के मुताबिक के के इंटरप्राइजेज को पंजाब के फिरोजपुर डिवीजन के तहत विभिन्न स्थानों पर एसीएसआर केबल की आपूर्ति सहित अलग अलग कार्यों के लिए कुल 17 निविदाएं दी गयी थीं।







छानबीन के दौरान सीबीआई ने पाया कि मई 2016 में 52,60,395 रुपये की निविदा अगस्त 2016 तक परियोजना पूरी करने के लिए मंगायी गयी थी। हालांकि एसीएसआर 2016 तक उपलब्ध नहीं कराया गया।







सीबीआई ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (फर्जीवाड़ा), धारा 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ जालसाजी), धारा 468 (धोखाधड़ी की नीयत से जालसाजी), धारा 471 (जाली दस्तावेज को असल दस्तावेज जैसा दिखाना) तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है ।




 


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