हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत नेकथित अवैध संपत्ति मामले में झटका दिया है. अदालत ने रेड्डी की व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश ना होने की छूट देने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने इस पर 18 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित कर दिया था, जिसे शुक्रवार को सुना दिया गया.
दरअसल, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने संवैधानिक पद पर होने का हवाला देते हुए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश ना होने की छूट मांगी थी.
उनका कहना था कि क्योंकि वह संवैधानिक पद पर हैं इसलिए उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है, कोर्ट ने इस दलील को नकारते हुए रेड्डी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.
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सीबीआई ने मुख्यमंत्री की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिर्फ याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत क्षमता में बदलाव है ना कि मामले की स्थिति में.