रामपुर : समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां पर थाना अजीम नगर में राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है. आजम खां पर शत्रु संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया गया है. शत्रु संपत्ति को आजम खां ने जोहर यूनिवर्सिटी में मिलाकर कब्जा किया है.
जौहर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं आजम खां
आपको बता दें कि आजम खां जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर और अध्यक्ष भी हैं. इस आधार पर आजम खां के खिलाफ थाना अजीम नगर में धारा 447, 2, 3 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.
ज्ञात हो कि आजम खां ने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ पिछले सप्ताह रामपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था. अब्दुल्ला आजम के दोहरे जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित जालसाजी के एक मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट था. रामपुर की अदालत ने खान परिवार को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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इसके अलावा अदालत ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया. दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद की और अब इसी मामले में एडीजे की अदालत ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया. आजम के खिलाफ 85 से ज्यादा मुकदमे विचाराधीन हैं.