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बाल यौन शोषण मामले में सजा-ए-मौत पर केंद्र ने लगाई मोहर

POSCO एक्ट 2012 पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है. मंत्रिमंडल ने इसमें किये गए संशोधन को मंजूरी दी है. पढ़ें पूरी खबर.

कॉन्सेप्ट इमेज. (सौ. Social Media)
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Published : Jul 10, 2019, 11:35 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 (POSCO) को लेकर एक अहम फैसला किया है. मंत्रिमंडल ने POSCO एक्ट में किये गए संशोधन को मंजूरी दे दी है.

बता दें, इस अधिनियम में किये गए संशोधन के तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सजा को और भी सख्त कर दिया गया है. इस तरह का कोई भी जुर्म करने पर जुर्माना और कारावास की सजा के साथ-साथ मौत की भी सजा दी जा सकती है.

पढे़ं: ओडिशा : 17 महीने की मासूम के साथ दुष्कर्म, लोगों ने किया प्रदर्शन

इस संबंध में मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि इस संशोधन के तहत बाल यौन शोषण की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है. इसके तहत बच्चों के हितों की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा को बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाएंगे.

आपको बता दें, पोस्को एक्ट में बच्चों की सुरक्षा और उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में ठोस कदम उठाने का प्रावधान किया गया है. इसमें18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों को शामिल किया गया है.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 (POSCO) को लेकर एक अहम फैसला किया है. मंत्रिमंडल ने POSCO एक्ट में किये गए संशोधन को मंजूरी दे दी है.

बता दें, इस अधिनियम में किये गए संशोधन के तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सजा को और भी सख्त कर दिया गया है. इस तरह का कोई भी जुर्म करने पर जुर्माना और कारावास की सजा के साथ-साथ मौत की भी सजा दी जा सकती है.

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इस संबंध में मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि इस संशोधन के तहत बाल यौन शोषण की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है. इसके तहत बच्चों के हितों की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा को बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाएंगे.

आपको बता दें, पोस्को एक्ट में बच्चों की सुरक्षा और उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में ठोस कदम उठाने का प्रावधान किया गया है. इसमें18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों को शामिल किया गया है.

Intro:The Union Cabinet today approved the amendment in Protection of Children from sexual offences(POSCO) act 2012.


Body:The amendment in the act will make punishment more stringent for committing sexual crimes against children including death penality .It will also levy fine and imprisonment for child pronography.

In the statement released by the Ministry it said that it " is expected to discourage the trend of child sexual abuse by acting as a deterrent due to strong penal provisions incorporated in the Act .It intends to protect the interest of vulnerable children in times of distress and ensure their safety and dignity."


Conclusion:POSCO Act has provisions to prevent sexual assault, sexual harassment and pronography for the safeguard and well being of children. It identifies anyone below 18 years of age as a child and ensures safety.
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