नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 (POSCO) को लेकर एक अहम फैसला किया है. मंत्रिमंडल ने POSCO एक्ट में किये गए संशोधन को मंजूरी दे दी है.
बता दें, इस अधिनियम में किये गए संशोधन के तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सजा को और भी सख्त कर दिया गया है. इस तरह का कोई भी जुर्म करने पर जुर्माना और कारावास की सजा के साथ-साथ मौत की भी सजा दी जा सकती है.
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इस संबंध में मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि इस संशोधन के तहत बाल यौन शोषण की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है. इसके तहत बच्चों के हितों की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा को बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाएंगे.
आपको बता दें, पोस्को एक्ट में बच्चों की सुरक्षा और उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में ठोस कदम उठाने का प्रावधान किया गया है. इसमें18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों को शामिल किया गया है.