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असम : पीसीबीए ने ओआईएल के कुएं बंद करने का नोटिस वापस लिया

ओआईएल से असम पीसीबीए ने इंडियन ऑयल का असम में बाघजान तेल फील्ड में सभी कामकाज बंद करने का आदेश वापस ले लिया. असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मामले में हस्तक्षेप के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश वापस लिया है. पढे़ं खबर विस्तार से...

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Published : Jun 23, 2020, 12:52 PM IST

Assam Pollution Control Board withdraws closure notice to oil
असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

गुवाहाटी : असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबीए) ने ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) से इंडियन ऑयल का राज्य में बाघजान तेल फील्ड में सभी कामकाज बंद करने का आदेश वापस ले लिया है.

इससे पहले पीसीबी ने इस तेल फील्ड को बंद करने का नोटिस दिया था. इस तेल फील्ड में इस महीने की शुरूआत में आग लगने की घटना के बाद नोटिस दिया गया था.

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मामले में हस्तक्षेप के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश वापस लिया है. उन्होंने पीसबीए के आदेश पर अप्रसन्नता जताते हुए कहा था कि प्राधिकरणों को अधिक संवेनशील होने की जरूरत है.

गौर हो कि ऑयल इंडिया ने रविवार को कहा था कि अगर पीसीबीए ने बाघजान तेल फील्ड को बंद करने का अपना आदेश वापस नहीं लिया तो उसके खिलाफ गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाएगा.

पढे़ं : केंद्र व असम सरकार ने गैस कुएं में आग की जांच के लिए उच्चस्तरीय समितियां गठित कीं

पीसीबीए ने अपना आदेश रद्द करते हुए कंपनी से 15 दिनों के भीतर समयबद्ध तरीके से बाघजान तेल फील्ड में आग बुझाने और पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना के बारे में पूरा ब्योरा देने को कहा है.

गुवाहाटी : असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबीए) ने ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) से इंडियन ऑयल का राज्य में बाघजान तेल फील्ड में सभी कामकाज बंद करने का आदेश वापस ले लिया है.

इससे पहले पीसीबी ने इस तेल फील्ड को बंद करने का नोटिस दिया था. इस तेल फील्ड में इस महीने की शुरूआत में आग लगने की घटना के बाद नोटिस दिया गया था.

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मामले में हस्तक्षेप के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश वापस लिया है. उन्होंने पीसबीए के आदेश पर अप्रसन्नता जताते हुए कहा था कि प्राधिकरणों को अधिक संवेनशील होने की जरूरत है.

गौर हो कि ऑयल इंडिया ने रविवार को कहा था कि अगर पीसीबीए ने बाघजान तेल फील्ड को बंद करने का अपना आदेश वापस नहीं लिया तो उसके खिलाफ गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाएगा.

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पीसीबीए ने अपना आदेश रद्द करते हुए कंपनी से 15 दिनों के भीतर समयबद्ध तरीके से बाघजान तेल फील्ड में आग बुझाने और पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना के बारे में पूरा ब्योरा देने को कहा है.

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