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जम्मू-कश्मीर आरक्षण पर आज पहला बिल संसद में पेश करेंगे शाह

गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन 2019 बिल पेश करेंगे. इसके तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा.

संसद के भीतर की तस्वीर.
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Published : Jun 24, 2019, 11:13 AM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज (सोमवार) जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेंगे. इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले अध्यादेश की जगह लेना है.

amit shah
अमित शाह (फाइल फोटो)
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद अमित शाह जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन 2019 बिल पेश करेंगे.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक को फरवरी में कैबिनेट और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है.

बता दें कि इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को तीन तलाक से संबंधित नया बिल पेश किया था. आगे इस पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष पहले ही इस पर अपना विरोध दर्ज करा चुकी है.

बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने वाले बिल के तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा.

पढ़ें: RBI के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने दिया इस्तीफा

इस बिल के पास होने से अन्तरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा.

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज (सोमवार) जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेंगे. इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले अध्यादेश की जगह लेना है.

amit shah
अमित शाह (फाइल फोटो)
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद अमित शाह जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन 2019 बिल पेश करेंगे.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक को फरवरी में कैबिनेट और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है.

बता दें कि इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को तीन तलाक से संबंधित नया बिल पेश किया था. आगे इस पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष पहले ही इस पर अपना विरोध दर्ज करा चुकी है.

बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने वाले बिल के तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा.

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इस बिल के पास होने से अन्तरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा.

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