नई दिल्ली : तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बताया है कि साल 2012 के निर्भया गैंगरेप व हत्या मामले में दोषी करार दिए गए दोषियों में एक अक्षय कुमार ने मंगलवार की शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संबोधित याचिका दायर की. इस याचिका को भी दिल्ली सरकार के मार्फत गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा.
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया केस के एक अन्य दोषी मुकेश की याचिका खारिज करते हुए फांसी को टालने का अनुरोध ठुकरा दिया. मानवाधिकार आयोग ने भी मुकेश की मां की याचिका खारिज कर दी है.
गौरतलब है कि निर्भया केस के दोषियों को फांसी देने के लिए पवन जल्लाद मंगलवार शाम तिहाड़ जेल पहुंचा. जेल प्रशासन ने कहा है कि 20 मार्च को फांसी दिए जाने से पहले बुधवार को फांसी की प्रक्रिया का ट्रायल (dummy execution) किया जाएगा.
इस बीच दोषी अक्षय की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी भी दी है. अक्षय की पत्नी नवीननगर प्रंखंड के लहंग कर्मा गांव की रहने वाली है. तलाक की अर्जी परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा के न्यायालय लगाई गई है. अर्जी में पत्नी ने कहा कि वह विधवा के रूप में नहीं रहना चाहती. उसे तलाक चाहिए.
पढ़ें : निर्भया केस : दोषी मुकेश की याचिका खारिज, मौत की सजा पर मानवाधिकार आयोग से भी राहत नहीं
पढ़ें : निर्भया केस : तिहाड़ पहुंचा पवन जल्लाद, फांसी से पहले कल होगी जांच
पढ़ें : निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी ने कहा- मुझे तलाक चाहिए, विधवा बनकर नहीं रहूंगी