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कर्मचारियों को पांच साल तक बिना वेतन के छुट्टी पर भेजेगा एअर इंडिया

एअर इंडिया अपने कर्मचारियों के लिए एक योजना लेकर आई है, जिसके तहत कर्मचारी छह माह से लेकर पांच वर्षो तक के लिए बिना भुगतान अवकाश का विकल्प चुन सकते हैं. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

एयर इंडिया
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Published : Jul 15, 2020, 10:36 PM IST

Updated : Jul 16, 2020, 5:57 AM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय विमान वाहक एअर इंडिया अपने कर्मचारियों के लिए एक योजना लेकर आई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी छह माह से लेकर पांच वर्षो तक के लिए बिना भुगतान अवकाश का विकल्प चुन सकते हैं. इसके अलावा एयरलाइन प्रबंधन के पास किसी भी कर्मचारी को छुट्टी पर भेजने का भी विकल्प होगा.

एअर इंडिया कर्मचारी नोटिस के अनुसार, 'एअर इंडिया की 102वीं बैठक में बोर्ड के निदेशकों ने सात जुलाई 2020 को एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी छह माह से लेकर दो वर्ष तक बिना भुगतान अवकाश का विकल्प चुन सकते हैं और इस अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है.'

बयान के मुताबिक, 'योजना के अंतर्गत सीएमडी भी आदेश के अनुसार कर्मचारी को छह माह से दो वर्ष और इसे बढ़ाकर पांच वर्ष तक छुट्टी पर भेज सकते हैं.'

हालांकि, यह प्रावधान केवल उपयुक्तता, दक्षता, क्षमता, प्रदर्शन की गुणवत्ता, कर्मचारी के स्वास्थ्य, अतीत में ड्यूटी के लिए कर्मचारी की अनुपलब्धता इत्यादि कारणों को देखकर लागू किया जा सकता है.

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नोटिस के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों के नाम को सीएमडी से अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त करने के लिए महाप्रबंधक (कार्मिक) मुख्यालय भेजा जाएगा.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय विमान वाहक एअर इंडिया अपने कर्मचारियों के लिए एक योजना लेकर आई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी छह माह से लेकर पांच वर्षो तक के लिए बिना भुगतान अवकाश का विकल्प चुन सकते हैं. इसके अलावा एयरलाइन प्रबंधन के पास किसी भी कर्मचारी को छुट्टी पर भेजने का भी विकल्प होगा.

एअर इंडिया कर्मचारी नोटिस के अनुसार, 'एअर इंडिया की 102वीं बैठक में बोर्ड के निदेशकों ने सात जुलाई 2020 को एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी छह माह से लेकर दो वर्ष तक बिना भुगतान अवकाश का विकल्प चुन सकते हैं और इस अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है.'

बयान के मुताबिक, 'योजना के अंतर्गत सीएमडी भी आदेश के अनुसार कर्मचारी को छह माह से दो वर्ष और इसे बढ़ाकर पांच वर्ष तक छुट्टी पर भेज सकते हैं.'

हालांकि, यह प्रावधान केवल उपयुक्तता, दक्षता, क्षमता, प्रदर्शन की गुणवत्ता, कर्मचारी के स्वास्थ्य, अतीत में ड्यूटी के लिए कर्मचारी की अनुपलब्धता इत्यादि कारणों को देखकर लागू किया जा सकता है.

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नोटिस के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों के नाम को सीएमडी से अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त करने के लिए महाप्रबंधक (कार्मिक) मुख्यालय भेजा जाएगा.

Last Updated : Jul 16, 2020, 5:57 AM IST
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